न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने दिखाई सक्रियता
सारण: छपरा जिला न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने हत्या, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, डकैती जैसे अपराधिक मामले में जिले के 42 अपराधियों की कुर्की जब्ती की कार्रवाई पूरी की गई। इस अभियान के दौरान 44 फरार, जिनके नाम से वारंट जरी था उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक हरि किशोर राय ने दी। वहीं उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले कुर्की जब्ती के 70 मामलों का निष्पादन किया गया। जो इसी अभियान के तहत हुआ। जिला प्रशासन इस तरह की कार्रवाई तेजी से की जा रही है।
जिले में बढ़ रही है सड़क दुर्घटना
सारण: छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशुनपुरा के समीप इंटर के परीक्षार्थि सड़क दुर्घटना में घायल हो गये जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई जिससे अस्पताल में अफरातफरी मच गई। मौके पर उपस्थित सुरक्षाकर्मियों ने मामले को शांत किया। बताते चले की जिले के अलग-अलग घटनाओं में बहुरिया कोठी के पास एक अनियंत्रित बाइक की चपेट में आने से एक साइकिल सवार घायल हो गया। जगदम कालेज क्रासिंग के पास अनियंत्रित बाइक सवार ने एक परीक्षार्थी को धक्का मार दिया। घायल परीक्षार्थी, अभिषेक कुमार को छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है।
विधि मंडल के अधिवक्ताओं ने अपनी मांग उठाई
सारण: बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर छपरा विधि मंडल के अधिवक्ताओं ने एक आम सभा का आयोजन किया। जिसके बाद जुलूस निकालते हुए समाहरणालय पहुंचे जहां जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अनुपस्थिति में अन्य पदाधिकारी को 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी एक ज्ञापन दिया गया। जिला बार एसोसिएशन के सचिव रवि रंजन प्रसाद सिंह ने बताया कि 12 फरवरी को सभी अधिवक्ता पटना मार्च करेंगे और राज्यपाल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता के कल्याणार्थ 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार द्वारा दिया जाए। वकीलों को 5 वर्ष तक ₹10 हजार प्रतिमाह भुगतान करने, दुर्घटना में आश्रितों को ₹15 लाख देने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने तथा अधिवक्ताओं के लिए भवन टेबल और लाइब्रेरी की व्यवस्था करने जैसे मांगे शामिल है।
अज्ञात ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
सारण: छपरा मसरख रेलखंड, पटेरिया स्टेशन के समीप एक अज्ञात ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। आ रही ट्रेन को देख कर अज्ञात जब दौड़ा तो लोगों ने हो-हल्ला कर बचाने की कोशिश की लेकिन बचाने में सफल नहीं हो सके। घटना के बाद पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन में जुट गई।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2010 मामले में दिया निर्णय
सारण: छपरा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार ने बाद संख्या 313/11 तथा 313(A)/11 में खजुहाता ग्राम निवासी राम भजन राय, उनके पुत्र पप्पू राय, अशोक राय, मनोज राय अनिल राय, कृष्ण मुरारी, ओम प्रकाश राय, अजय राय, रामधन राय, छोरी राय उर्फ धनंजय राय सभी को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। बताते चलें कि उसी गांव के उदय कुमार ने 2010 में 26 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने भतीजे, मंदिस कुमार के साथ छत पर बैठा था। तभी आरोपियों ने बम और कट्टा लेकर उनके ऊपर हमला बोल दिया। जिसमें बम से घायल हो गए तथा चाचा नंदकिशोर राय पर फरसा से वार कर दिए। तथा जाते-जाते आग लगा दी। स्थानीय उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया जिसके बाद भतीजा मंदिस की मृत्यु हो गई।