हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास
सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम की अदालत ने गोली मार हत्या किए जाने के एक मामले में आरोपी दो सगे भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹25000-25000 हजार रुपए के अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैरवा थाना क्षेत्र के मिसकरही गांव में 11अप्रैल 2018 को सर्फ खरीदने को लेकर हुए एक विवाद में गनी अख्तर के पुत्र सलमान गनी को उसी गांव के इसहाक आलम एवं आलमगीर नामक दो सगे भाइयों ने गोली मारकर तब हत्या कर दी जब सलमान सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहा था।
इस घटना की नामजद प्राथमिकी मैरवा थाने में मृतक सलमान गनी के पिता गनी अनवर ने दोषी सगे भाइयों के विरुद्ध दर्ज कराई थी। न्यायालय ने विचारों प्रांत दोंनो अभियुक्तों को हत्या एवं आर्म्स एक्ट में उक्त सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्यारा इसहाक आलम पर आर्म्स एक्ट में 20000 रुपए का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया है।
पति हत्या व पत्नी मारपीट की दोषी करार
सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम की अदालत ने हत्या के एक मामले में जहां पति को दोषी करार दिया वहीं इस घटना में पत्नी को मारपीट का आरोपी ठहराया।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोरिया कोठी जीबी नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में 13 फरवरी 2010 को बच्चों को लेकर हुए मामूली विवाद में उसी गांव के मनोज ठाकुर एवं उसकी पत्नी प्रमिला देवी ने पीट-पीटकर फागु ठाकुर के पिता रामसूरत ठाकुर की हत्या कर दी इस घटना को लेकर मृतक के पुत्र फागु ठाकुर ने जीबी नगर थाने में उक्त पति-पत्नी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई।
न्यायालय ने विचारोंप्रांत जहां पति को हत्या का दोषी पाया वही पत्नी को इस घटना में मारपीट करने का दोषी करार दिया। इस मामले में आगामी 16 जनवरी को 20 को सजा सुनाई जाएगी।
विजय कुमार ठाकुर