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02 सितंबर : नवादा की मुख्य खबरें

चलती वाहन से बाइक सवार तीन युवकों ने महिला शिक्षिका का पर्स छीना, स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले

नवादा : जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के वनगंगा- जेठीयन सड़क मार्ग पर चलती वाहन से महिला शिक्षिका का पर्स छीन कर पल्सर बाइक से भाग रहे तीन झपटमार युवकों को बनगंगा मोड़ के पास स्थानीय लोगों ने पकड़ जमकर धुनाई कर दिया। धुनाई के बाद नारदीगंज पुलिस को सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया । घटना बुधवार को तकरीबन 4 बजे के आसपास की बतायी गयी है ।

बताया जाता है कि महिला शिक्षिका गया जिले के प्राथमिक विद्यालय लीलावान, जेठीयन में प्रभारी शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। मुलतः नालन्दा जिले के वेन थाना के सहरी गांव की निवासी है। कई वर्षों से राजगीर में सपरिवार रह रही है। अपने विद्यालय से कमांडर जीप पर सवार होकर राजगीर लौट रही थी। तभी सड़क मार्गे के फायरिंग रेंज के पास कमांडर जीप पहुँची थी कि जेठीयन मार्ग की तरफ से पल्सर बाइक पर सवार तीन युवकों ने महिला शिक्षिका का पर्स को झपटा मार कर छीन कर वनगंगा की ओर भाग गया।

पर्स में 5 हजार रुपए नकद समेत अन्य समान था। घटना होते ही वाहन पर सवार महिला शिक्षिका समेत अन्य यात्री हतप्रभ रह गये। इसी बीच चालक ने घटना की सूचना वनगंगा के लोगों को दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बाइक पर सवार तीनों युवकों को पर्स के साथ दबोच लिया,और पिटाई कर दिया। उसके बाद पुलिस को सूचना दिया गया।

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची तब ग्रामीणों ने उन तीनों झपटमार को पुलिस के हवाले कर दिया और छिनतई की गई पर्स को महिला शिक्षिका को सुपुर्द कर दिया। घटना की शिकायत शिक्षिका रेणु कुमारी ने पुलिस को दिया है।

बता दें कि इन दिनों छिनतई का मामला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस के इतनी सक्रियता के बावजूद झपट्टा मार गिरोह नारदीगंज प्रखंड में सक्रिय होता दिख रहा है। दिन के उजाले में भी महिला शिक्षिका से पर्स छीनकर भागने का मामला नारदीगंज प्रखंड के वनगंगा जेठीयन मार्ग में हुई । उक्त पर्स पाने के बाद शिक्षिका रेणु कुमारी कहती है कि उस पर्स से 5 हजार रूपये गायब है,बाकी अन्य सामान सही सलामत है।

पंचायत चुनाव अभ्यर्थियों के लिये जिला निर्वाची पदाधिकारी ने जारी किया आदर्श चुनाव आचार संहिता

नवादा : राज्य निर्वाचन अयोग, बिहार के दिनांक 17.08.2021 एवं पंचायती राज विभाग के अधिसूचना दिनांक 24.08.2024 के आलोक में पंचायत आम निर्वाचन 202। को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने हेतु अभ्यर्थियों को निरुपित आदर्श आचार संहिता के संबंध में विभिन्न आदेश दिये गए हैं जिसके तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी यश पाल मीणा द्वारा अभ्यर्थियों/प्रत्याशियों और सरकार के मार्गदर्शन हेतु “क्या करें” व “क्या न करें” अन्तर्गत निम्न आदेश जारी किये गए हैं :-

चल रहे कार्यक्रम जारी रह सकेंगे। अनिश्चय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण/अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिये राहत व पुनर्वास संबंधी उपाय जारी ररखने का निर्देश दिया गया है।

गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दी जा रही चिकित्सीय या नगद सुविधायें उचित अनुमति से जारी रखी जा सकती है। निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिये सार्वजनिक स्थान, यथा मैदान निष्पक्ष रूप से सभी प्रत्याशियों के लिये उपलब्ध होने चाहिये। अन्य प्रत्याशियों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नितियों, कार्यक्रम, पुराने रिकार्ड और कार्य मात्र से संबंधित होनी चाहिये।

प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और निर्विघ्न पारिवारिक जीवन के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। प्रस्तावित सभाओं के संबंध में स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित किया जाय और सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जाय। यदि प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो, तो उनका पूरी तौर पर पालन किया जाय। यदि छूट आवश्यक हो तो उसके लिये आवेदन अवश्य किया जाय और समय रहते उसे प्राप्त कर लिया जाय।

प्रस्तावित सभा के लिये लाउडस्पीकरों या इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिये अनुमति अवश्य ली जाय। बैठक में गड़बडी या अन्य प्रकार से अव्यस्था फैलाने वाले तत्वों से निपटने के लिये पुलिस की सहायता प्राप्त की जाय। किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय व स्थान, वह किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और स्थान पर जुलूस समाप्त होगा, यह पहले से तय करके पुलिस पदाधिकारियों से अग्रिम रूप से अनुमति ले लेनी चाहिये। जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहाँ पर लागू निषेधात्मक आदेश का पता लगाया, जाय और तरह से उनका अनुपालन किया जाय। साथ ही यातायात नियमों और प्रतिबंधों का भी अनुपालन जाय।

जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिये जिससे यायायात में कोई बाधा न पड़े। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिये निर्वाचन कर्मचारियों से हमेशा ही सहयोग किया जाय। कार्यकर्ताओं द्वारा बिल्ले या पहचान पत्रों को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिये। मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज की होनी चाहिए। जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिये। मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण पालन किया जाय।

राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति ही किसी मतदान केन्द्र पर किसी भी समय प्रवेश कर सकते है। निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेश/निदेश/दिशा का अनुपालन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। उम्मीदवारों, समर्थकों एवं निर्वाचन से जुडे सभी व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन कार्य यथा नामांकन, सभा, नुक्कड़ सभा आदि में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड-9 से संबंधित दिशा-निर्देशों यथा-सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क, गल्ब्स, हैंड सेनिटाईजर का प्रयोग इत्यादि) का अनुपालन किया जाएगा।

क्या ना करें :- सरकारी वाहनों या कार्मिकों या मशीनों/उपकरणों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों में नहीं लिये जाने का निर्देश है। सरकारी वाहनों में (क) ट्रक (ख) लॉरी (ग) टैम्पो (घ) जीप (ड) कार (च) ऑटो रिक्शा (छ) बस (ज) नाव और निम्नलिखित से संबंध रखने वाले अन्य सभी वाहन शामिल हैः-

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकारी और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगरपालिकायें। विपणन बोर्ड, स्वायत्तशासी जिला परिषदें अथवा कोई अन्य निकाय जिसमें सार्वजनिक निधि का एक भाग चाहे कितना भी क्यो न हो, निवेश किया गया हो। किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा, आधारशिला रखना, नई सड़कों आदि के निर्माण कार्य का वचन देना आदि न करें। सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कोई तदर्थ नियुक्तियां न करें।

कोई भी मंत्री किसी मतदान केन्द्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कि वह स्वयं प्रत्याशी न हो या सिर्फ मतदान करने वाले मतदाता न हो। सरकारी कार्य के साथ चुनाव प्रचार/चुनावी दौरा को कतई नहीं जोड़ा जायेगा। वित्तीय अथवा अन्यथा कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाय। निर्वाचकों के जातीय/साम्प्रदायिक भावनाओं को उद्देलित नहीं करना- चाहिये।

ऐसा कोई कार्य न करें जिसे मौजूदा मतभेदों को बढ़ावा मिले या आपस में घृणा पैदा हो अथवा विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषायी समूहों में तनाव उत्पन्न हो। दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकर्त्ताओं की निजी जिन्दगी के किसी भी पहलू पर जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो, टीका टिप्पणी की अनुमति न दी जाय। असत्यापित आरोपों अथवा मिथ्या वर्णनों के आधार पर दूसरे प्रत्याशियों या उनके कार्यकर्त्ताओं पर टीका टिप्पणी न की जाय। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा घरों, गुरूद्वारों या पूजा का कोई भी स्थान भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु इस्तेमाल न किये जाये।

कदाचार अथवा निर्वाचन अपराधों संबंधित गतिविधियाँ यथा घूसखोरी, मतदाता पर अनुचित प्रभाव अभित्रास, प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार मतदान के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएँ करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाना और वहाँ से ले जाना निशिद्ध है। व्यक्तियों के मकानों के सामने उनके विचारों और कार्यों के विरोध में प्रदर्शन करने या धरना देने का कार्य न करें।

किसी व्यक्ति विशेष एवं सरकारी/सरकार के उपक्रमों की जमीन, इमारत, अहाते एवं दीवारों आदि को झण्डा/बैनर लगाने, पोस्टर/नोटिस चिपकाने नारे आदि लिखने के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों में व्यवधान पैदा न करें। उन स्थानों के पास जहाँ किसी प्रत्याशी द्वारा सभायें आयोजित की जा रही हो, दूसरे प्रत्याशी जुलूस न निकाले। दूसरे प्रत्याशियों द्वारा जारी पोस्टरों को हटाया या विरूपित नहीं किया जाय।

स्थायी अथवा गतिशील वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों एवं हैंड माईक का प्रयोग सुबह 6ः00 बजे से पहले या रात को 10ः00 बजे बाद और संबंधित प्राधिकार की बिना पूर्व लिखित अनुमति के न किया जाय। संबंधित प्राधिकार की पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना लाडस्पीकरों का प्रयोग सार्वजनिक सभाओं में भी नहीं किया जायगा। सामान्यतः ऐसी सभाओं/जुलूसों की अनुमति रात 10ः.00 बजे के बाद नहीं दी जायेगी और यह पुनः स्थानीय कानूनों, उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के स्थानीय अवबोधनों, और संबंधित बातों जैसे मौसम की स्थिति, त्योहार के मौसम, परीक्षा समय आदि के अध्यधीन होगा। जिला निर्वाचनपदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी यश पाल मीणा द्वारा उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है। इस संबंध में ढिलायी बरती जाने पर इसे काफी गंभीरता से लिया जायेगा एवं संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

अधिकारियों ने किया पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण

नवादा : जिला पदाधिकारी यश पाल मीणा के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना अन्तर्गत माह अगस्त 2021 का खाद्यान वितरण नवादा जिला में जारी है।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान एवं किरासन तेल का वितरण लाभुकों के बीच निर्धारित मात्रा एवं उचित दर पर किये जाने के लिए टीम का गठन कर जिला पदाधिकारी द्वारा निरीक्षी पदाधिकारी को जॉच हेतु निर्धारित तिथि को प्रखंड एवं पंचायत आवंटित किया गया था।

दिनांक 31.08.2021 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी नवादा द्वारा नारदीगंज प्रखंड के नारदीगंज पंचायत में, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी रजौली द्वारा नवादा प्रखंड के आंती पंचायत में, अंचल अधिकारी नवादा द्वारा अकबरपुर प्रखंड के कुलना पंचायत में, अंचल अधिकारी मेसकौर द्वारा वारिसलीगंज प्रखंड के हाजीपुर पंचायत में, अंचल अधिकारी अकबरपुर द्वारा हिसुआ प्रखंड के हदसा पंचायत में।

अंचल अधिकारी सिरदला द्वारा पकरीबरावां प्रखंड के कबला पंचायत में, अंचल अधिकारी रोह द्वारा कौआकोल प्रखंड के महुडर पंचायत में, अंचल अधिकारी रजौली द्वारा काशीचक प्रखंड के चण्डीनामां पंचायत में, अंचल अधिकारी नारदीगंज द्वारा सिरदला प्रखंड के अब्दुल पंचायत में, अंचल अधिकारी नरहट द्वारा मेसकौर प्रखंड के अकरी पाण्डेय विगहा पंचायत में, अंचल अधिकारी वारिसलीगंज द्वारा गोविन्दपुर प्रखंड के बकसोती पंचायत में, अंचल अधिकारी पकरीबरावां द्वारा रजौली प्रखंड के रजौली पचिमी पंचायत में, अंचल अधिकारी काीचक द्वारा नरहट प्रखंड के कोनिवर पंचायत में तथा अंचल अधिकारी गोविन्दपुर द्वारा रोह प्रखंड के ओहारी पंचायत में जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता दुकानदारों की जॉच करते हुए लाभुकों का खाद्यान आपूर्ति की मात्रा एवं दर संबंधी लिखित ब्यान लिया गया तथा वितरण पंजी की जांच एवं लाभुकों से पूछताछ का रिपोर्ट तैयार कर जिला पदाधिकारी को प्रेषित किया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ लिया प्रथम चरण चुनाव पूर्व तैयारी का जायजा, दिया निर्देश

नवादा : जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल मीणा आज पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत प्रथम चरण में गोविंदपुर प्रखंड की तैयारियों के संबंध में पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराना है इसके लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया।

नामांकन के सभी काउंटरों पर मतदाता सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी 129 मतदान केंद्रों में संवेदनशील और अति संवेदनशील का लगातार निरीक्षण करते रहे। इसके लिए विकास मित्र, आवास सहायक आदि को लगाने का निर्देश दिया गया।

शराब के सेवन और चुलाई ,परिवहन पर नियंत्रण कठोर नियंत्रण करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी पोस्टों पर 24 घंटे जांच करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रतिदिन थाना अध्यक्ष संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। हेल्पलाइन काउंटर को सुसज्जित करने का निर्देश दिया गया, जहां से सभी प्रकार की जानकारी उम्मीदवारों को दी जाएगी। प्रपत्र 7 को प्रतिदिन भरने का निर्देश दिया गया।

प्रखंड कार्यालय परिसर में इंटरनेट सेवा 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया गया। सभी प्रकार के कार्यक्रमों को पारदर्शी ढंग से करने एवं आम लोगों को जानकारी देने के लिए कहा गया। सभी मतदान केंद्रों का वेरिफिकेशन सहायक निर्वाची अधिकारी से प्रतिदिन करने के लिए कहा गया। सभी मतदान केंद्रों पर 04 ठन्ए 04 ब्न् एवं मतपेटीका को रखने के लिए आवश्यक संसाधन का आकलन कर ससमय सुसज्जित करने का निर्देश दिया गया।

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन धारा 107, सीसीए आदि पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज नामांकन में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत निर्वाचन में स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से बिना भेदभाव के कार्य करना है।

कल 2 सितंबर से नामांकन का कार्य शुरू होगा। नामांकन प्रखंड कार्यालय परिसर पद के अनुसार अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को कहा कि निष्पक्षता एवं ईमानदारी से कार्य करना है। किसी प्रकार की कोताही होने पर दंड के भागी होंगे। निष्पक्ष रहें और निष्पक्षता झलकनी भी चाहिए। सभी नामांकन में प्रतिनियुक्त कर्मियों को ठीक से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कई निर्देश दिया गया।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि टीम भावना से निष्पक्षता एवं ईमानदारी के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने उत्पाद जांच चौकी गोविंदपुर का भी औचक निरीक्षण किया एवं उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गाडि़यों का इंट्री सभी प्रकार की सूचनाओं के साथ करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के समय वैभव चौधरी उप विकास आयुक्त नवादा, डॉक्टर कारी प्रसाद महतो जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, चन्द्रशेखर आजाद अनुमंडल पदाधिकारी रजौली, सुश्रीअंशु कुमारी जिला पंचायत राज अधिकारी, डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद, एसडीपीओ संजय कुमार पाण्डेय के साथ-साथ कई अधिकारी उपस्थित थे।

उत्पाद अधिनियम का दो फरार गिरफ्तार

नवादा : जिले के अकबरपुर पुलिस ने काशीचुंआं गांव में छापामारी कर उत्पाद अधिनियम के फरार चल रहे दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोरोना जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि काशीचुंआं गांव में पूर्व में की गयी छापामारी में दो घरों से महुआ शराब की बरामदगी की गयी थी। इस बावत उत्पाद अधिनियम के तहत कांड संख्या 33/21 दर्ज की गयी थी। तब से दोनों फरार चल रहा था। उसके घर पर होने की गुप्त सूचना मिलते ही अनि राजू कुमार के नेतृत्व में की गयी छापामारी में फरार अभियुक्तों कारू राम पिता गरभू राम व सुनील राम उर्फ सुनील मांझी पिता दुखन मांझी को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोरोना जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अबैध शराब की दो भट्ठी ध्वस्त, दो बाइक, 190 लीटर शराब बरामद, चार नामजद

नवादा : जिले के अकबरपुर पुलिस ने नन्दलालबिगहा गांव के देवी मंदिर से पूरब छापामारी कर अबैध शराब की दो भट्ठी ध्वस्त कर दिया। इस क्रम में डिक्की में शराब ले जाने की तैयारी कर रहे दो बाइक को जप्त किया जबकि बिक्री के लिए रखे शराब को जप्त कर लिया। शराब बनाने के उपकरण को जप्त कर थाना लाया गया। इस बावत उत्पाद अधिनियम के तहत चार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई आरंभ की है।

थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि नन्दलालबिगहा गांव के देवी मंदिर के पांच सौ गज पूरब अबैध शराब की भट्ठी संचालित किये जाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आलोक में अनि मो सहरोज अख्तर व सअनि बबन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी के पूर्व पुलिस को पैदल अपनी ओर आते देख धंधेबाज फरार होने में सफल रहा। इस क्रम में वहां पूर्व से लगे मोटरसाइकिल नम्बर बी आर 27 एल 6956 व डी एल 3 एच सी एल 2428 की डिक्की की तलाशी के क्रम में एक में 10 व दूसरे में 12 लीटर शराब बरामद होते ही दोनों बाइक को जप्त कर लिया गया। भट्ठी के पास से बिक्री के लिए तैयार रखा 168 लीटर शराब बरामद किया गया।

छापामार दल ने शराब बनाने के उपकरण को जप्त कर ड्राम आदि को जप्त कर थाना लाया। इस बावत उत्पात अधिनियम के तहत चार के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच आरंभ की है।

बता दें इसके पांच दिन पूर्व भी उक्त स्थानों पर छापामारी कर भारी मात्रा में शराब बनाने के लिए फुलाये जा रहे किशमिश आदि को बहा शराब बनाने के उपकरण को जप्त कर आग के हवाले किया जा चुका है। इस क्रम में एक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में बुधवार को भेजा जा चुका है। बावजूद धंधेबाज अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं।

दो पीडीएस विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द, लाभुकों को कम राशन देने का आरोप

नवादा : जिले के रजौली एसडीओ चंद्रशेखर आजाद ने अनुमंडल के गोविंदपुर व मेसकौर प्रखंड के दो पीडीएस विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एसडीओ ने बताया कि गोविंदपुर प्रखंड के सीओ के द्वारा 17 अगस्त को बकसोती पंचायत की खखन्दुआ के जन वितरण विक्रेता राधे श्याम लाल के द्वारा लाभुकों को कम राशन देने की शिकायत का जांच कियाथा।

जांच के क्रम में आरोप को सही पाया गया। उसके बाद जन वितरण विक्रेता से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। लेकिन जन वितरण विक्रेता के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया गया। जिसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने लाइसेंस रद्द करने प्रतिवेदन भेजा। प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि अनुमंडल के मेसकौर प्रखंड के अंचल अधिकारी के द्वारा 11 अगस्त को रसलपुरा पंचायत की लखौरा में जन वितरण विक्रेता अजय कुमार चौधरी का दुकान का जांच किया गया।

जांच के क्रम में पाया गया था कि जन वितरण विक्रेता के द्वारा लाभुकों को कम अनाज वितरण किया जा रहा है। जिसके बाद जन वितरण विक्रेता से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया लेकिन इनके द्वारा भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इनका भी दुकान रद्द करने को लेकर प्रतिवेदन आया। प्रतिवेदन के आलोक में इस दुकान को भी रद्द कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अनुमंडल के किसी भी प्रखंड में अगर जन वितरण विक्रेता लाभुकों को कम अनाज वितरण करेंगे तो उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बता दें लम्बे अर्से के बाद पीडीएस विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई होने से विक्रेताओं में हडकंप कायम हुआ है। वैसे अगर निष्पक्ष जांच की जाय तो हमाम में सभी नंगे हैं। बहरहाल देर आये दुरुस्त आये की कहावत चरितार्थ हुई है।

छिनतई की घटना में संलिप्त तीनों बदमाशों को अतरी पुलिस को किया गया सुपुर्द, गया जिले के कचहरा गांव के समीप हुई थी घटना

नवादा : चलती वाहन से बाइक सवार तीन बदमाशों ने महिला शिक्षिका का पर्स छीनने के मामले में गिरफ्तार तीन बदमाशों को नारदीगंज पुलिस ने गया जिले के अतरी पुलिस को सुपुर्द कर दिया।सभी आरोपियों को बुधवार की देर रात में अतरी थाना के एएसआई जालेश्वर यादव व पुलिसबल को सौंप दिया गया।साथ ही साथ तीनों बदमाशों के पास रहे दो मोबाइल व एक प्लसर बाइक को भी उस थाने की पुलिस को सुपुर्द किया गया। जानकारी थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने दिया। उन्होंने कहा मामला गया जिले के कचहरा गांव के समीप हुई थी। बताया गया घटना में संलिप्त तीनों आरोपी गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र के हैं।उन बदमाशों की पहचान गया जिले के बेलागंज थाना के हरीगांव निवासी सूरज यादव का 17 वर्षीय पुत्र अमरेन्द्र कुमार,उसी गांव के अकन साव का 16 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार व चांद वाजिदपुर निवासी मो0 इदरीश का 17 वर्षीय पुत्र मो0 जाहिद के रूप में किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बुधवार की 4 बजे शाम में थाना क्षेत्र के वनगंगा जेठीयन सड़क मार्ग पर चलती वाहन से महिला शिक्षिका रेणु कुमारी का पर्स छीन कर पल्सर बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने छीन कर भाग गया था। बदमाशों ने घटना का अंजाम वनगंगा जेठीयन सड़क मार्ग में कचहरा गांव के समीप दिया था। वह गांव गया जिले में है। सभी तीन झपटमार बदमाश प्लसर बाइक पर सवार थे,और चलती हुई वाहन से महिला शिक्षिका का पर्स को छिनतई कर वनगंगा की ओर भाग गया था।

घटना के बाद जीप पर सवार शिक्षिका रेणु कुमारी समेत अन्य यात्री हक्का बक्का रह गया,तब उसके बाद जीप कमांडर चालक ने मोबाइल से घटना की सूचना वनगंगा पर स्थानीय लोगों को दिया। जैसे ही तीनों बदमाशों ने बाइक से वनगंगा मोड़ के पास पहुंचा। तभी स्थानीय लोगों ने पर्स के साथ तीनों युवक को पकड़ लिया,उसके बाद लोगों ने तीनों युवकों को जमकर धुनाई कर दिया और नारदीगंज पुलिस को सूचना देकर पुलिस के हवाले भी कर दिया। और पर्स को महिला शिक्षिका रेणु कुमारी को सुपुर्द कर दिया।

बताया जाता है कि उक्त महिला शिक्षिका गया जिले के प्राथमिक विद्यालय लीलावान, जेठीयन में प्रभारी शिक्षक के पद पर कार्यरत है। वैसे वे मुलतः नालन्दा जिले के वेन थाना के सहरी गांव की निवासी है। कई वर्षों से राजगीर में सपरिवार रह रही है। अपने विद्यालय से कमांडर जीप पर सवार होकर राजगीर लौट रही थी। तभी इस सड़क मार्गे में कचहरा गांव के पास कमांडर जीप पहुँची थी,की जेठीयन मार्ग की तरफ से पल्सर बाइक पर सवार तीन युवकों ने महिला शिक्षिका का पर्स को झपटा मार कर छीन कर वनगंगा की ओर भाग गया, उस पर्स में 5 हजार रुपए समेत अन्य समान था।

सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बाइक पर सवार तीनों युवकों को पर्स के साथ दबोच लिया,और उसे पिटाई कर दिया,उसके बाद पुलिस को सूचना दिया गया, सूचना के आधार पर पुलिस पहुँचकर तीनों बदमाशों को पुलिस अभिरक्षा में लिया। उसके बाद शिक्षिका रेणु कुमारी ने लिखित शिकायत पुलिस को दिया था। तब उक्त पर्स पाने के बाद शिक्षिका रेणु कुमारी कहती है कि उस पर्स से 5 हजार रूपये गायब है,बाकी अन्य सामान सही सलामत है।इधर, इस मामले में थानाध्यक्ष ने कहते हैं कि मामला गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र घटित होने के कारण उस थाना में मामला स्थान्तरित कर दिया गया है,और घटना का अंजाम देने वाले सभी तीनों बदमाशों के अलावा आरोपी का एक बाइक व दो मोबाइल भी अतरी पुलिस को सौंपा गया है।

किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया उपलब्धकराने का निर्देश

नवादा : बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 की तैयारी के संबंध में जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी यश पाल मीणा गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय गए थे। वहां जनता से मिलने के क्रम में स्थानीय किसानों ने बताया कि धान की फसल बहुत अच्छी है, लेकिन यूरिया खाद नहीं मिलने से सभी किसानों को काफी परेशानी हो रही है।

जिलाधिकारी ने 12 घंटे के अंदर जिला कृषि अधिकारी को बुलाकर संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर लक्ष्य के अनुरूप यूरिया उर्वरक आदि किसानों को उपलब्ध कराएं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कल 03 सितंबर 2021 तक छह हजार मैट्रिक टन यूरिया जिला को मिल जाएगा, जिसको पारदर्शी ढंग से वितरण करने वाले बिस्कोमान और पैक्स के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि किसानों को ससमय यूरिया उर्वरक आदि सरकार के निर्धारित दर पर और गुणवत्ता के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जायेगी। जिला प्रशासन किसानों के हित में सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। किसी भी किसान को यूरिया या कीटनाशक दवाई, बीज आदि की कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं को पारदर्शी ढंग के साथ किसानों को उपलब्ध कराने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।