01 सितंबर : नवादा की मुख्य खबरें

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आदर्श आचार संहिता का संभावित प्रत्याशी करें पालन:- डीएम

नवादा : राज्य निर्वाचन अयोग, बिहार के दिनांक 17.08.2021 एवं पंचायती राज विभाग के अधिसूचना दिनांक 24.08.2024 के आलोक में पंचायत आम निर्वाचन 2021 को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा द्वारा अभ्यर्थियों को निरुपित आदर्श आचार संहिता के संबंध में विभिन्न आदेश दिये गए हैं।

सामान्य आचरण अन्तर्गत किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना आवश्यक है। उपासना के किसी स्थल, यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

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किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम, पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसके और उसके कार्यकर्त्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं कीजानी चाहिए। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का निरोध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा किसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किये जाने का निर्देश दिया गया है।

निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा। उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अपराध होगें, जैसे कि- ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो। बिहार सरकार द्वारा सम्पूर्ण बिहार राज्य में शराब बन्दी लागू की गई है।

किसी भी उम्मीदवार द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकने का आदेश दिया गया है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार के उपर झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। पंचायत आम निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवास एवं कार्यालय पर या प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर/बैनर आदि का उपयोग किया जा सकता है।

अभ्यर्थी चुनाव प्रचार हेतु अपना कार्यालय भी खोल सकते हैं, परन्तु इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारियों को देंगे कि उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान पर अवस्थित है। मतदान शांतिपूर्वक तथा सुचारू रूप से संपन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग किया जाना चाहिए।

मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र अवश्य दिया जाना चाहिए। चूंकि वर्त्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर या दल की झण्डा के आड़ में चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए नगद अथवा वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा और किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जायेगा।

थानाध्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद

नवादा : जिले के पकरीवरावां थानाध्यक्ष के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। परिवाद पत्र के अनुसार सिन्दुआरा गॉव निवासी सुजीत कुमार ने आरोप लगाया गया है कि 23 अगस्त की संध्या लगभग सात बजे परिवादी अपने घर में बैठा था। तभी थानाध्यक्ष पॉच सिपाहियों के साथ परिवादी के घर जबरन घुस गये तथा 10 हजार रूपये नाजायज राशि के रूप में मॉगा औरा कहा कि नही देने पर परिवादी के परिवार को गम्भीर परिणाम भुगतना पड़ेगा।

परिवादी के द्वारा विरोध करने पर रायफल के कुन्दा से उसे पीटा गया। बचाने पहुॅचे परिवादी की पत्नि सरिता देवी को भी अभियुक्त ने गलत उद्देश्य से जमीन पर पटक दिया। सोने का चैन चुराने का आरोप थानाध्यक्ष पर लगाया गया है।

दुष्कर्म के प्रयास मामले में चार वर्ष की सजा

नवादा : पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के उद्देश्य से जुड़े मामले में आरोपी को चार साल की सजा सुनाई गई।अभियुक्त ने घटना को तब अंजाम दिया जब बच्ची शौच के लिये बगीचा गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधी सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने मंगलवार को यह सजा जिला अंतर्गत नरहट गॉव का लिट्टी बाबा उर्फ लक्खी साव को सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि 02 मार्च 18 की दोपहर उसी गॉव की पॉच वर्षीय बच्ची शौच के लिये बगीचा गई थी। जहॉ अभियुक्त ने गलत इरादे से घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के समय ही गॉव के लोगों ने अभियुक्त को पकड़ कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया।

पीडि़त बच्ची की बहन के बयान पर नरहट थाना में कांड अंकित किया गया।गवाहों द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त लिट्टी बाबा को दोषी पाते हुए चार वर्ष की सश्रम कारावास तथा अर्थदंड के रूप में 10 हजार रूपये व अन्य धारा में एक वर्ष की सजा व अर्थ दंड के रूप में दो हजार रूपये की सजा सुनाई। गौरतलब हो कि अभियुक्त मंडल कारा में बंद है तथा अदालत ने वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करते हुए सजा सुनायी।

लोक अदालत को ले न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक

नवादा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजेश नारायण सेवक पाण्डेय ने मंगलवार को न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। उक्त बैठक में 11 सितम्बर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के विन्दु पर चर्चा की गई तथा इसे पूरी तरह से सफल बनाने पर जोर दिया गया। उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों से जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष के द्वारा न्यायालयवार वादों की समीक्षा की गयी जिसमें न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने न्यायालयों से चिन्हित वादों के निष्पादन के संबंध में बताया गया। सभी न्यायिक दण्डाधिकरियों द्वारा बताया गया कि सभी चिन्हित वादों में नोटिस किया जा चुका है और शेष वादों में नोटिस निर्गत किये जा रह हैं।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम सह प्राधिकार के सचिव द्वारा बताया गया कि सभी नोटिसों का तामिला संबंधित थानों से करायी जा रही है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्रतिदिन कार्यालय में भेजा जा रहा है । साथ ही सभी थानों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने थाना क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी लोगों को यह बतायें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निष्पादन कराये। बैठक में न्यायिक पदाधिकारी कुमार अविनाश, अरविन्द कुमार गुप्ता सहित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी उपस्थित थे।

शराबी समेत पांच गिरफ्तार

नवादा : जिले के अकबरपुर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापामारी कर शराबी समेत पांच को गिरफ्तार किया है। इस बावत उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सअनि मिथलेश कुमार द्वारा फतेहपुर मोङ के पास वाहन जांच के क्रम में तीन शराबी को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार की पहचान धंगरिया गांव के भरत मांझी पिता दामोदर मांझी, पंकज कुमार पिता कृष्णा मांझी व झारखंड राज्य धनवाद डैम काॅलनी के दिनेश कुमार पिता सुरेश भूइंया के रूप में की गयी है । इस बावत उत्पाद अधिनियम के तहत कांड संख्या 554/21के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोरोना जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दूसरी ओर फतेहपुर गांव में छापामारी कर कांड संख्या 192 व 276/21 समेत कई कांडों के फरार आरोपी शाको यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस क्रम में बेलाटांङ गांव में छापामारी कर फरार वारंटी विन्देश्वर राजवंशी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

विवाहिता की संदेहास्पद मौत, पुलिस ने झाड़ा पल्ला

नवादा : जिले के उग्रवाद प्रभावित रजौली थाना क्षेत्र के सवैयाटांड़ पंचायत अंतर्गत झलकडिहा गांव में दहेज लोभीयों के द्वारा एक विवाहिता की निर्मम हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांव के कादिर मियां के पुत्र साहिल मियां की पत्नी आलिया का कत्ल बिजली का करंट लगाकर कर दिया गया।जिसे बाद में पंखे में लटका कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया।

ग्रामीण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका कोडरमा जिले के पत्थलगड़ा गांव की रहने वाली है।उसका पति साहिल मियां केरला में निजी कंपनी में कार्य करता है।वह अपने ससुराल में ससुराल वालों के साथ रह रही थी।विगत दो-तीन दिनों पूर्व उसकी मां सायरा खातून भी उसके ससुराल में साथ रहने आई हुई थी।जिसे ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा मारपीट कर भगा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी।

सूत्रों ने बताया कि मृतका की मां को मारपीट कर भगा दिया गया और साहिल की पत्नी की हत्या उसके ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा कर दिया गया।मृतका के ससुराल वालों के द्वारा बराबर उसके ऊपर दबाव रुपए लाने को लेकर बनाया जाता था।इस कारण प्रत्येक दिन घर में हंगामा होते रहता था।मृतका के शिकायत पर मां समझौता कराने पहुंची थी।समझौता तो नहीं हुआ लेकिन पुत्री से हाथ जरूर धोना पड़ा।घटना के बारे में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है और ना ही किसी ने इस घटना को लेकर लिखित या मौखिक शिकायत की है। शिकायत मिलने पर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उग्रवाद प्रभावित गोविदपुर प्रखंड में नामांकन कल से, प्रशासनिक तैयारियां पूरी

नवादा : जिले के उग्रवाद प्रभावित गोविन्दपुर प्रखंड में होने वाले प्रथम चरण का पंचायत चुनाव के 24 सितंबर को होना तय है। प्रथम चरण में चुनाव होने के कारण प्रखंड में गहमा गहमी तेज है। गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो जायेगा।

प्रखंड में कुल नौ पंचायतें भवनपुर, सुघड़ी, माधोपुर, बुधवारा, बकसोती, बनियाबीघा, सरकंडा, गोविदपुर और विशनपुर हैं। इन सभी पंचायतों से 9 मुखिया, 9 सरपंच, 12 पंचायत समिति सदस्य,121 वार्ड सदस्य तथा 121 पंच सदस्य व एक जिला परिषद के लिए चुनाव होना है।प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार राय ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में नामांकन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव हो यह मेरी प्राथमिकता है।

चुनाव के लिए एनआर नाजिर के माध्यम से काटा जा रहा है। इसकी राशि भिन्न भिन्न पदों के लिये अलग-अलग निर्धारित है। मुखिया,सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए 1000 रुपये तथा इसी पद के लिए महिला और आरक्षित के लिए 500 रुपये निर्धारित है। वार्ड सदस्य और पंच सदस्य पद के लिए 250 रुपये निर्धारित है। इसी दोनों पद के लिये महिला और आरक्षित के लिए 125 रुपये निर्धारित है। नामांकन की प्रक्रिया कल से:-

बीडीओ ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया दो सितंबर गुरूवार से शुरू होगी। एक सितम्बर को सूचना जारी होगा और अगले दिन 2 सितंबर से 8 सितंबर तक पंचायत के सभी पदों के लिए नामांकन का आवेदन लिया जायेगा। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

मुखिया का आवेदन प्रखंड कार्यालय के कमरा में सभी नौ पंचायतों के लिए लिये जाने की व्यवस्था की गयी है। सरपंच पद के लिए आवेदन अंचल कार्यालय के कमरे में सभी 9 पंचायतों के लिए लेने की बात कही गई। इसी तरह प्रखंड के सभी पंचायत समिति सदस्य के लिए आवेदन प्रमुख कार्यालय के कमरे में लेने की बात कही गई।

बीडीओ ने बताया कि वार्ड सदस्य तथा पंच सदस्य का आवेदन के लिए तीन तीन काउंटर बनाया गया है। एक काउंटर पर तीन पंचायत का आवेदन लिया जाएगा। बताते चलें कि वार्ड सदस्य के लिये कर्मचारी हाल में तीनों काउंटर बनाया गया और पंच सदस्य के लिए प्रखंड सभागार में तीन अलग-अलग काउंटर बनाया गया है ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

विद्यालय भवन पर फोरलेन कर्मियों का कब्जा, पढ़ाई बाधित

नवादा : जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र के रुनीपुर मध्य विद्यालय पर फोरलेन कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। ऐसा तब है जब सरकार शिक्षा को लेकर काफी सजग है। कोरोना काल में लाक डाउन के लम्बे अर्से बाद विद्यालय खुले हैं लेकिन विद्यालय भवन पर फोरलेन में काम करने वाले कर्मचारी अपना कब्जा जमाये हैं।

फोरलेन कर्मी दिनरात विद्यालय भवन में रह रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है जिसे बोलने व देखने वाला कोई नहीं। सरकार ने विद्यालय खुलने के पूर्व विद्यालयों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया था। बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो इसलिए विद्यालय खुलने के बाद सभी सेंटरों को बंदकर दूसरे जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मध्य विद्यालय रुनीपुर में विद्यालय भवन में अभी भी फोरलेन काम करने वाले कर्मी कब्जा जमाये है।

प्रधानाध्यापक भी इन लोगों से विद्यालय खाली करने के लिए कुछ नही कहते और न ही इस बारे में वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी हैं। ग्रामीणों ने समाहर्ता व डीईओ से विद्यालय भवन खाली करवाने की मांग की हैं। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक द्वारा सूचना नहीं देने पर कार्रवाई की मांग की है।

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