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30 जुलाई : नवादा की मुख्य खबरें

भूमि विवाद को प्राथमिकता के साथ करें निष्पादन :- डीएम

नवादा : यश पाल मीणा जिलाधिकारी नवादा ने आज अपने प्रकोष्ठ में भूमि विवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, जिसमें दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस अधिकारी आदि उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में भूमि विवाद से संबंधित मामले को निवारण में सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इससे विधि व्यवस्था की समस्या नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित समस्या के निवारण के लिए कोई भी नागरिक अंचल कार्यालय या अनुमंडल कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। निर्धारित तिथि के तहत परिवादी की उपस्थिति में भूमि विवाद की समस्या को निः शुल्क निर्धारित अवधि में समाधान किया जाएगा।

अनुमंडल अधिकारी रजौली को निर्देशित किया गया की भूमि विवाद की बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्ता डीसीएलआर को भी अवश्य उपस्थित रहने का निर्देश दें। भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं का भौतिक सत्यापन करते हुए समस्या निवारण के संबंध में कई आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद के द्वारा मीडिया में प्रकाशित भूमि विवाद से संबंधित समाचार आपको प्रेषित की जाती है, जिसको 24 घंटे में जांच के उपरांत अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें।

जिले में 8 कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में भी कई आवश्यक निर्देश दिया। इसमें तीन सदर अनुमंडल का एवं पांच रजौली का मामला है। उन्होंने दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को कहा कि स्वयं स्थल का निरीक्षण करें एवं समस्या का समाधान करावे। इस संबंध में श्री वैभव चौधरी उप विकास आयुक्त को भी कई आवश्यक निर्देश मोबाइल के माध्यम से दिया। एनएच 31 का कार्य लगातार करवाने के लिए अनुमंडल अधिकारी रजौली को कई निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर उमेश कुमार भारती ने बताया कि 14 भूमि विवाद के मामले आए ,जिसमें से 10 मामले को ऑनस्पॉट निष्पादन किया गया। चार मामले संबंधित अंचलाधिकारी के पास भेजा गया है।

सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दोसूत पैन की समस्या को भौतिक निरीक्षण करते हुए समाधान करें। 107 के तहत सभी पेंडिंग मामले को सभी थानों से समाधान करावे। इसके लिए 01 दिन में चौकीदार को बैठाकर सभी मामला तमिला कराएं। मुहर्रम और, पंचायत चुनाव निकट है इसके पहले सभी को तामिला करा कर समाधान करें। दोनो अनुमंडलो में काफी संख्या में 107 की कार्रवाई पेंडिंग है जिसको एक सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को कहा कि सीसीए का प्रस्ताव यथाशीघ्र देना सुनिश्चित करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा सदर, रजौली, पकरीबरावां, डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद आदि उपस्थित थे।

मुखिया संघ ने नए बी डी ओ का किया अभिनंदन

नवादा : जिले के गोविंदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार राय का प्रखंड मुख्यालय के सभागार कक्ष में मुखिया संघ ने बुके देकर अभिनंदन किया। बता दें कि पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंज बिहारी सिंह का स्थानांतरण होने पर नए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रखंड मुख्यालय में अपना कार्यभार संभाला है।

अभिनंदन के बाद सभागार कक्ष में मौजूद विष्णुपुर पंचायत मुखिया पारसनाथ शर्मा, गोविंदपुर पंचायत मुखिया अफरोजा खातून, बुधवारा पंचायत मुखिया मधुसूदन साव, बनिया विगहा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र पासवान, सरकंडा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि पारस यादव, बकसोती पंचायत मुखिया अर्जुन यादव समेत सभी मुखिया एवं प्रतिनिधियों  ने बारी-बारी से अपना परिचय दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड के लोगों के लिए वह उस हद तक बेहतर सेवा देने का प्रयास करेंगे जिससे कि लोगों का विश्वास स्थानीय अधिकारियों पर बना रहे।

लोक शिकायत में 2,717 मामले निष्पादित

नवादा : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत आम जनता की शिकायतों की सुनवाई किया जाता है। इसके लिए जिला में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय एवं दोनों अनुमंडल में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय कार्यरत है। जिसमें लोक सेवकों को सेवारत एवं सेवानिवृत्त, सूचना के अधिकार अधिनियम, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम और किसी न्यायालय के मामले को छोड़कर सभी प्रकार की सुनवाई की जाती है। अधिकतम 60 कार्य दिवस में सुनवाई कर निवारण किया जाता है। इस सुनवाई में परिवादी स्वयं उपस्थित रहते हैं यहां पर नहीं कोई वकील अन्य किसी शुल्क की आवश्यकता है। अधिकारी और परिवार आमने सामने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के सामने अपने मैटर को रखते हैं और तत्पश्चात विधि सम्मत निर्णय लिए जाते हैं।

जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय सदर प्रखंड कार्यालय के पीछे संचालित है। कारी प्रसाद महतो जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी ने बताया कि अभी तक यहां कुल 3 हजार 942 मामलों से संबंधित परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें से 2 हजार 717 का निवारण कर दिया गया है। 469 आवेदकों को वैकल्पिक सुझाव दिए गए हैं और 627 आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। अभी तक मात्र 103 आवेदन परिवाद लंबित हैं जो 60 दिवस के अंदर के हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 15 से 18 व्यक्ति अपना शिकायत का परिवाद ऑनलाइन समर्पित करते हैं, जिन्हें एक निश्चित तिथि को यहां इस कार्यालय में बुलाया जाता है। अधिकतम तीन कार्य दिवस के अंदर सुनवाई कर उनके परिवार को निवारण कर दिया जाता है।

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि जितेंद्र कुमार, पता-तुंगी, पोस्ट$थाना हिसुआ का जमीन एनएच 83 में अधिकृत किया गया था। जमीन का मुआवजा उन्हें कई महीनों तक नहीं मिला। अंत मे 8 फरवरी 21 को परिवाद पत्र इस कार्यालय में जमा किया गया। लोक प्राधिकार जिला भू अर्जन पदाधिकारी नवादा नोटिस निर्गत करते हुए 10 मार्च एवं 24 अप्रैल को इसकी सुनवाई की गई। उन्होंने प्रतिवेदित किया कि प्लॉट संख्या 34 35 भूखंड का अभिसरण संख्या 31 द्वारा मो. 3,96872 रू एवं प्लॉट संख्या 2435 संरचना का 19,39 368 रू का भुगतान भू धारी चिंतामणि देवी पति स्वर्गीय महेंद्र लाल को कर दिया गया है।

लोक प्राधिकार जिला भू अर्जन पदाधिकारी नवादा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा कुल 23,36840 भू धारी के खाते में भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार के कई मामले हैं जो समस्याओं से परेशान होकर लोग जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवार पत्र दिया और उनका निवारण कर दिया गया। यह बिहार सरकार का अति महत्वपूर्ण एवं महत्वकांक्षी योजना है जो समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

चार आरोपियों को तीन-तीनवर्ष का कारावास की सजा

नवादा : गोली मार कर जख्मी करने के चार आरोपितों को तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनवाई गई। सभी आरोपित काशीचक थाना क्षेत्र के बेलर गॉव के निवासी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकादश संजीव कुमार राय ने यह सजा सुनाई। मामला काशीचक थाना कांड संख्या-57/97 से जुड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गॉव निवासी विद्यार्थी सिहं अपने घर में थे।

हल्ला सुनकर बगल के उमाशंकर के घर के पास पहुॅचे। जहॉ उसी गॉव के राम सेवक सिहं, संजय सिहं, जनार्दन सिहं, रामाषीष सिहं एवं सुरेश सिहं हरवे हथियार से लैस होकर गाली-गलोज कर रहे थे।विद्यार्थी सिहं को देखते ही आरोपित राम सेवक सिहं ने गोली मार कर विद्यार्थी सिहं को जख्मी कर दिया।
घटना के बाबत स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।

घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित राम सेवक सिहं, संजय सिहं, जर्नादन सिहं एव सुरेश सिहं को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 308 के तहत तीन वर्ष का कारावास तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। गौरतलब हो कि आरोपी रामाशीष की मृत्यु वाद के सुनवाई के क्रम में हो गई। अपर लोक अभियोजक भोला प्रसादसिहं ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा।

पतांगी के बजाय पैजुना में खाद्यान्न वितरण से उपभोक्ताओं में रोष

– डीएम को आवेदन देकर मामले की जांच की मांग

नवादा : संवाद सहयोगी, नवादा: अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र के पैजुना पंचायत की पतांगी गांव की बङी आबादी को आठ किलोमीटर दूर खाद्यान्न लाने को विवश किया जा रहा है । ऐसी भी बात नहीं है कि यहां बिक्रेता नहीं है। बिक्रेता है लेकिन वितरण पतांगी में  न कर पैजुना में किया जा रहा है। जाहिर है इतनी दूर से हर किसी को खाद्यान्न लाना संभव नहीं है। ऐसे में खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही है। सबकुछ जानकर भी प्रशासन मौन है। उपभोक्ताओं ने अधिकारियों को आवेदन देकर मामले की जांच के साथ पतांगी में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है।

कौन है बिक्रेता :-

पतांगी गांव के लिये स्नेहलता पति रवीन्द्र कुमार के नाम से अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है। नियमतः उन्हें पतांगी में ही दुकान का संचालन करना है। लेकिन ऐसा न कर वे पैजुना जिसकी पतांगी से दूरी आठ किलोमीटर है दुकान का संचालन कर रही है जो सरकारी नियमों का उल्लंघन है।

पति का है रूतवा :-

बिक्रेता के पति रवीन्द्र कुमार समाहरणालय के आरटीपीएस कांउटर में कार्यरत हैं। नियमतः सरकारी सेवा में पति के रहते पत्नी को अनुज्ञप्ति देना का प्रावधान नहीं है। बावजूद उन्हें अनुज्ञप्ति दी गयी।

जेठ चला रहे दुकान :-

स्नेहलता खुद दुकान का संचालन नहीं करती। चूंकि पति समाहरणालय में कार्यरत हैं ऐसे में दुकान का संचालन जेठ रामप्रवेश कुमार द्वारा किया जा रहा है।पीडीएस की चार दुकानें हैं संचालित :-पैजुना गांव की बातें करें तो पूर्व से देवनन्दन प्रसाद व श्यामदेव प्रसाद की दुकानें थी। बाद में जीविका दुर्गा निर्मला कुमारी के नाम दुकान आवंटित किया गया। पुनः उसी गांव की स्नेहलता के नाम दुकान आवंटित किया गया। इस प्रकार फिलहाल अकेले पैजुना गांव में पीडीएस की चार दुकानें संचालित।

लाभुकों ने लगायी प्रशासन से गुहार :-

पतांगी के लाभुकों विशुनदेव प्रसाद, हरि राजवंशी, सुदमिया देवी समेत पचपन महादलित लाभुकों ने समाहर्ता को आवेदन देकर मामले की जांच के साथ पतांगी में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सरोज कुमार से उनके मोबाइल पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने मोबाइल उठाना उचित नहीं समझा।

एसडीपीओ से पत्रकारों ने मिल कर लगाई न्याय की गुहार

नवादा : जिले के पकरीबरांवा प्रखण्ड मुख्यालय में कौ आकोल राष्ट्रीय सहारा संवाददाता सोनू कुमार को शराब के झूठे मुकदमे में फंसाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। नवादा जिला पत्रकार संगठन का शिष्टमंडल ने बुधवार को जिला पदाधिकारी नवादा से मिलकर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं नवादा जिला पत्रकार संगठन पकरीबरावां के सदस्यों ने भी एसडीपीओ पकरीबरावां मुकेश कुमार साहा से मिलकर न्याय की गुहार लगायी है। सदस्यों ने एसडीपीओ से मांग करते हुए कहा कि सोनू एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं उनके द्वारा कौआकोल क्षेत्र की अराजकता को खबरों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता रहा है। बौखलाए शराब माफियाओं ने उन्हें झूठे जाल में फंसाने की कोशिश की है।

एसडीपीओ ने पत्रकार संगठन के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है जो लोग दोषी होंगे कतई बख्से नहीं जाएंगे। इस अवसर पर पत्रकार संगठन के धर्मेंद्र कुमार वर्मा, अनीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कृष्ण कुमार चंचल, अवधेश पासवान, विश्वन्नाथ कुमार मुकेश कुमार सिन्हा, इंद्रजीत सिन्हा सहित कई अन्य मौजूद थे।