निर्वाचन कार्य में दायित्व के प्रति लापरवाही पर की जाएगी कठोर कार्रवाई – जिला निर्वाचन पदाधिकारी
मुजफ्फरपुर : विधान आम निर्वाचन -2020 के अवसर पर द्वितीय चरण (3-11-2020) के मतदान के लिए गठित मतदान दल का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक स्थानीय जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल और केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर में निर्धारित किया गया है। निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान दल के 24 कर्मियों द्वारा अपनी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई।अथार्त उन सभी ने प्रशिक्षण कार्य में भाग नही लिया।उनके मोबाइल नंबर पर बात करने के बाद उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।उनके उक्त कृत्य को निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही और कर्तव्यहीनता माना गया है।
ऐसे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के निर्देश के आलोक में जिला स्थापना उप समाहर्ता सह नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग को दिए गए निर्देश के आलोक में उक्त सभी कर्मियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। निर्वाचन पदाधिकारी- सह- जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि निर्वाचन कार्य में कर्तव्य के प्रति लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है और आगे भी गंभीरता से लेते हुए लोक जन प्रतिनिधित्व कानून के सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी
कार्मिक कोषांग द्वारा बताया गया कि चुनाव में कार्मिक की कमी को देखते हुए 06 से 07 हजार कर्मियों/ पदाधिकारियों को दोनों चरण में निर्वाचन ड्यूटी पर लगाया गया है ताकि दोनो चरण का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।प्रशिक्षण कार्य में कर्मियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
शिक्षक/स्नातक निर्वाचन में अनुपस्थित रहने वाले मतदान कर्मियों /पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज का आदेश
मुजफ्फरपुर : तिरहुत स्नातक/ शिक्षक निर्वाचन -2020 में पीठासीन पदाधिकारी ,मतदान अधिकारी प्रथम ,माइक्रो ऑब्जर्वर एवं गस्ती दल दंडाधिकारी 21 अक्टूबर को अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित नहीं हो सके जिसे निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना गया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश के आलोक में नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग-सह- स्थापना उप समाहर्ता ने कार्मिक कोषांग के सहयोगी नोडल पदाधिकारी- सह-डीपीओ आईसीडीएस को उक्त अनुपस्थित 13 कर्मियों और पदाधिकारियों पर लोक जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सुसंगत प्रवधानों के आलोक में आज ही प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया है। साथ ही उक्त सम्बन्ध में अनुपालन प्रतिवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों में दायित्व के प्रति लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है और आगे भी गंभीरता से लेते हुए विधि सम्मत सख्त करवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण कार्य में अनुपस्थिति किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पदाधिकारी एवं कर्मी अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति संवेदनशील रहें और गंभीरता पूर्वक अपने कार्यों को अंजाम दें। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता/लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार विधानसभा निर्वाचन-2020 में 80 वर्ष से अधिक मतदाता एवं दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान की सुविधा
मुजफ्फरपुर : जिले में द्वितीय चरण (3 नवम्बर) में कुल 661 पीडब्ल्यूडी एवं 726 अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने की सहमति दी गई है। द्वितीय चरण के पांच विधानसभाओं में ऐसे मतदाताओं को पोस्टल बैलट से मतदान को लेकर 51 टीम बनाई गई है। द्वितीय चरण के लिये दिव्यांग मतदाता एवं 80 साल से ऊपर के मतदाता जिन्होंने पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने की सहमति प्रदान की है। उनका मतदान 27 ,28, 29 अक्टूबर को हो रहा है। तृतीय चरण के लिए वैसे मतदाताओं के लिए मतदान की तिथि 30 ,31 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर की तिथि निर्धारित की गई है।
सुनील कुमार अकेला की रिपोर्ट