Swatva Samachar

Information, Intellect & Integrity

बिहार अपडेट बिहारी समाज मुजफ्फरपुर

24 अक्टूबर : मुजफ्फरपुर की मुख्य खबरें

राजनीतिक दलों के साथ आहूत की गई एक महत्वपूर्ण बैठक

मुजफ्फरपुर : जिला परिषद सभागार में आज तृतीय चरण (7 नवम्बर)के 06 विधानसभा 88- गायघाट, 89-औराई 91-बोचहां,92-सकरा,93-कुढ़नी ,94- मुजफ्फरपुर में होने वाले निर्वाचन से संबंधित राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई।बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय मिश्रा,व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी गोपाल अग्रवाल पांच विधानसभाओं में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक तथा सभी सम्वन्धित विधानसभाओं के निर्वाची पदाधिकारी और विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्वच्छ मतदान के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मुकम्मल तैयारी की गई है।उन्होंने उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा covid-19 से संबंधित जारी विस्तृत दिशा निर्देश का अनुपालन हर हाल में किया जाना है। राजनीतिक दल और अभ्यर्थी भी चुनाव प्रचार में निश्चित रूप से उक्त दिशानिर्देश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि इस विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमण से बचाव का पुख्ता इंतजाम किया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा की गई मुकम्मल व्यवस्था की विस्तृत जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा अभ्यर्थियों को दी गई।

उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिये सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही साथ सुरक्षित मतदान के मद्देनजर प्रत्येक मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करने हेतु कार्य योजना तैयार की जा चुकी है।सभी मतदाताओं को ग्लव्स भी उपलब्ध कराया जाएगा । सबों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। कहा है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं संबंधित राजनीतिक दलों को निर्वाचन से संबंधित कोई शंका या शिकायत हो तो वे प्रेक्षक से मिलकर बता सकते हैं।

सभी अभ्यर्थियों को चुनाव-प्रचार में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने एवं चुनाव प्रचार, खर्च का ब्योरा विधिवत संधारित करने के बारे में विस्तार से जानकारी उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा एवं नोडल पदाधिकारी व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग गोपाल अग्रवाल के द्वारा दी गई। बैठक में प्रत्याशी द्वारा खर्च किए जाने की सीमा 30,28000 है साथ ही यह भी कहा गया कि किसी तरह के इलीगल खर्च की जानकारी मिलने पर करवाई के साथ उस राशि को कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया जायगा।

बताया गया कि ₹50000 से अधिक का नगदी के साथ परिवहन नहीं किया जा सकता और 10000 से अधिक के प्रचार सामग्री का परिवहन नहीं किया जा सकता है। बैठक में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए प्रश्नों का बारी-बारी से जवाब दिया गया। वाहनों की अनुमति, पोस्टर पंपलेट बैनर के द्वारा प्रचार के संबंध में निर्धारित नियमों, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार प्रसार के संबंध में निर्धारित नियमों,व्यय पंजी का संधारण,किए गए व्यय की जांच इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी अभ्यर्थियों को दी गई दी गई।

पूजा का आयोजन मन्दिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाय

मुजफ्फरपुर : दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाएगा। मंदिरों में दुर्गा पूजा के आयोजन के मद्देनजर निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर में पूजा पंडाल, मंडप का निर्माण किसी विशेष कार्य पर नहीं किया जाएगा। इसके आस-पास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा। जिस जगह मूर्तियां रखी गई है उसे स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा।

इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूजा स्थल के आस-पास खाद्द पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा। किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई सामाजिक भोज/ प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। आयोजकों और पूजा समितियों के द्वारा किसी रूप से आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मंदिर में पूजा पंडाल /मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सेनीटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। कोविड-19 के संक्रमण रोकने के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन करना वहां करना अनिवार्य होगा।

कोई डांडिया/रामलीला का प्रदर्शन नही होगा

किसी भी सार्वजनिक स्थल,होटल,क्लब आदि पर दाण्डिया ,रामलीला का आयोजन नहीं होगा। सार्वजनिक,स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग करना/ समाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रवधानों के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वालो पर होगी कड़ी कार्रवाई

निर्देश दिया गया है कि विवाद की घटनाओं से फैलने वाले अफवाहों पर अंकुश लगाया जाए। यानी किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वाले और समाजिक सद्भावना को बिगाड़ने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। असामाजिक तत्वों के साथ-साथ सामाजिक/ संप्रदायिक समरसता प्रभावित करने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए वैधानिक एवं यथोचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। संप्रदायिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर बिशेष चौकसी बरती जाए। दुर्गा पूजा दशहरे के अवसर पर यदि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा मंदिरों में पूजा समिति की आयोजकों से लगवाना सुनिश्चित करेंगे। जिले में शांति बनाए रखने और संप्रदायिक परिस्थितियों से निपटने की। पूर्ण जिम्मेदारी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की होगी।

नियंत्रण कक्ष

दुर्गा पूजा के अवसर पर स्थानीय पी आई आर में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 26 अक्टूबर की रात्रि 10:00 बजे तक कार्यरत रहेगा।नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या -0621 2212377 एवं 2216275 है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, यातायात डीएसपी, अग्निशमन पदाधिकारी को भी विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए है। राजेश कुमार अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर एवं राजेश कुमार सिटी एसपी मुजफ्फरपुर संपूर्ण जिले के विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।

सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस बल को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन कर्मठता के साथ दायित्वपूर्ण ढंग से करने का निर्देश दिया गया है।

दशहरा पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु थानावार 295 स्थलों पर पर्याप्त संख्या दण्डाधिकार्यो,पुलिस पदाधिकारियों एवं सूचना संग्रहण तथा समन्वय स्थापित करने हेतु पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

सुनील कुमार अकेला की रिपोर्ट