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बच्चों में बढ़ती आपराधिक प्रवृति को रोकना हीं कानून का उद्देश्य – जिला जज

सीवान : समाज में तेजी से बदलते परिवेश के कारण आज बच्चे तरह तरह की आपराधिक प्रवृत्तियों का शिकार हो रहे हैं । ऐसे में हम सभी जवाबदेह संस्थाओं एवम समाज के प्रबुद्ध जनों को इसे रोकने के लिए अपने -अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक एवम संवेदनशील होना पड़ेगा।उक्त बातें माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देशालोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में टाउन हॉल में आयोजित ” किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवम पॉक्सओ अधिनियम 2012″ के एक दिवसीय जागरूकता एवम संवेदीकरण कार्यक्रम के उद्घटनोपरांत कही।

इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स का इस विषय के गंभीरता कीओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि बच्चों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति को रोकना,उसके कारणों के तह तक जाना केवल हमारी ड्यूटी ही नहीं है बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है और पुलिस इस मामले में कारवाई करती है पर इसे और त्वरित एवम परिणामी बनाने के लिए हमे सभी को एक दूसरे से समन्वय बनाकर कार्य करना होगा।कार्यक्रम में जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष पाण्डेय रामेश्वरी प्रसाद ,परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ज्योतिस्वरुप श्रीवास्तव, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट किशोर न्यायालय ए कुमार, स्पेशल जज पॉक्सओ एडीजे 6 जीवन लाल, चिल्ड्रेन कोर्ट के पीओ ए के झा एसीजेएम पी पाण्डेय, मजिस्ट्रेट ए के त्रिपाठी, एडवोकेट मनोज सिंह ,स्पेशल पीपी राम नरेश सिंह ,एसडीपीओ एन रॉय, सिविल सर्जन, अध्यक्ष सीवीसी ब्रजेश गुप्ता, डिसिपीओ आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किया ।अंत मे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एन के प्रियदर्शी ने धन्यवाद ज्ञापित किया ।

विजय कुमार पांडेय की रिपोर्ट