अनलॉक – 5 : राज्य में खुलेंगे स्कूल-कोचिंग व मल्टीप्लेक्स, शर्तें लागू

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पटना : बिहार सरकार ने अनलॉक – 5 की गाइडलाइन जारी करते हुए छात्रों और निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत दी है। कोरोना से मिली राहत को देखते हुए सरकार ने अनलॉक -5 में लोगों को ज्यादा रियायत दी है। राज्य सरकार द्वारा स्कूल और कोचिंग खोलने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है।

बिहार में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है। जिसमें अनलॉक-5 की गाइडलाइन तैयार की गई है। अनलॉक-5 में सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया है। 50 फीसदी उपस्थिति के साथ स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है। 6 अगस्त से 9वीं और 10वीं के स्कूल खोले जाएंगे।

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वहीं, पहली से आठवीं तक के स्कूल 15 अगस्त से खोले जाएंगे। हालांकि , फिलहाल स्कूलों में केवल 50 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति होगी।

कोचिंग खोलने को लेकर ये है आदेश

वहीं, राज्य सरकार ने कोचिंग खोलने को लेकर बड़ा आदेश दिया गया है। सरकार ने दसवीं क्लास से ऊपर के छात्रों को और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले छात्रों के लिए कोचिंग को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि सरकार ने कहा कि कंपटीशन की तैयारी करा रहे कोचिंग संचालक कुल छात्रों की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ अल्टरनेट डे यानी कि एक दिन बीच कर खोल सकते हैं।

इसके साथ ही अनलॉक-5 में सिनेमा हॉल और मॉल खोलने की भी छूट दी गई है। साथ ही शाम 7 बजे तक मार्केट खुला रह सकता है। वहीं, मॉल को अल्टरनेट डे के साथ सप्ताह में मात्र तीन दिन ही खोलने का आदेश दिया गया है। जबकि सिनेमा हॉल 50 फीसदी कपैसिटी के साथ खुलेंगे।इसके अलावा सरकार ने यात्री वाहनों को पूरी क्षमता के साथ परिचालन का छूट दे दिया है।

वहीं, अनलॉक-5 में भी मंदिर-मस्जिद समेत तमाम धर्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। ये सभी फिलहाल बंद ही रहेंगे। इसके साथ ही सभी जिलों के डीएम को अपने स्तर से मामले को देखने के लिए कहा गया है। साथ ही अधिकारियों को पूरी सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने का आदेश दिया गया है।

 

 

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