विधानसभा में विधायकों से अमार्यादित व्यवहार करने वाले सिपाहियों पर कार्रवाई

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पटना : बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को हुए हंगामे के दौरान विधायकों से मारपीट करने वाले दो सिपाहियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। ये दोनों सिपाही जिला पुलिस बल के हैं। इन्हें मार्सल के तौर पर बिहार विधानसभा में बुलाया गया था। फुटेज के अधार पर बिहार के पुलिस महानिदेशक ने इस घटना की जांच की। जिसमें सिपाही संख्या 4756 शेषनाथ प्रसाद व सिपाही संख्या 5204 रंजित कुमार को दोषी पाया गया। इन दोनों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर डीजीपी व सरकार के वरीय अधिकारी ने मामले की जांच की थी। बिहार के पुलिस महानिदेशक ने कार्रवाई कर पूरी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि कक्ष के बाहर माननीय सदस्य को मारते हुए विजुअल मेरे संज्ञान में आया यह किसी रूप में स्वीकार नहीं है।

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उन्होंने कहा मेरे कक्ष को बंद कर दिया गया था। उसमें विजुअल नहीं चल रहा था। विधानसभा के की संख्या बहुत कम है। आपात स्थिति में अतरिक्त पुलिस बल मार्सल के रूप में बुलाया जाता है। जो सदस्य सदन में बैठे थे उन्हें नहीं छूने का निर्देश था। केवल आसन और वेल को मर्यादित तरीके से खाली कराने का निर्देश था। सदन व्यवस्थित और मर्यादित रूप से चले यह दोनों पक्ष के लिए अपेक्षित है। विधायकों से संबंधी विषय विधानसभा के आचार्य समिति को सौंप गया है।

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