पंचायत चुनाव : जमीन और हथियार के कागजातों से भी कर सकेंगे मतदान
पटना : बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार बड़े फैसले ले रहा है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेटे हुए मतदाताओं को बड़ी सुविधा दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में मतदान के लिए अब 16 दस्तावेजों को मंजूरी दी है। इसमें हथियारों के लाइसेंस और जमीन के कागजात को भी दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला इस लिए लिया है कि किन्हीं के पास किसी कारण बस मतदाता पहचान पत्र या फिर अन्य प्रमाणपत्र न हो तो उनके लिए हथियार का लाइसेंस और जमीन का कागजात भी मतदान के काम आ सकता है।
दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और मतदान करें, इसे लेकर यह फैसला लिया गया है। मालूम हो कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सिर्फ 14 दस्तावेजों को ही मतदान के लिए मंजूरी दी गई है। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए दो दस्तावेजों और मंजूरी दे दी है।