बिहार में नहीं होगा पंचायत चुनाव,परामर्शी समिति का हुआ गठन

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पटना : बिहार में कोरोना संकट के बीच नीतीश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस महीने 15 जून को खत्म हो रहे वर्त्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल के बाद सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है।

बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि “बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में बिहार में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा।”

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नीतीश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया है। इस अधिनियम के धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन किया गया है। नया अध्यादेश लाकर वर्तमान जनप्रतिनिधियों को शक्ति देने की योजना है। चर्चा है कि परामर्श समिति में अफसर और वर्त्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा।

मालूम हो कि कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में नीतीश सरकार ने बीच रास्ता निकाला है। हालांकि इससे वर्त्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को राहत मिल सकती है। क्योंकि सरकार ने जो निर्णय लिया है। उसके मुताबिक पंचायत जनप्रतिनिधियों का एक्सटेंशन तो नहीं होगा लेकिन राज्य सरकार ने बीच का रास्ता निकालेगी।

 

 

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