लॉकडाउन 4 का गाइडलाइन जारी, इनको मिलेगी छुट

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पटना : बिहार में घटते कोरोना ग्राफ के बीच बिहार सरकार ने कुछ छुट के साथ एक सप्ताह लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। बिहार में अब 8 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस बीच बिहार सरकार ने इस बार कुछ छुट भी प्रदान किया है।

सरकार की ओर से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्य में 2 जून से सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर सुबह 6 से 2 बजे दिन तक खुलेंगी। हालांकि कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी यह जिले के डीएम तय करेंगे.।लेकिन कुछ ऐसी दुकानें हैं, जो रोज खोली जा सकती हैं।

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सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक फल, सब्जी, खाद्य सामग्री, मांस, मछली, दूध, पीडीएस, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र की दुकानें रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकती हैं।

वहीं लॉकडाउन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इस दौरान पुलिसबलों की भी निगरानी रहेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब एक समय निर्धारित किया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी दफ्तर में 25 फीसदी कर्मी उपस्थित हो सकते हैं। वहीं प्राइवेट कार्यालय अभी भी बंद ही रहेंगे।

 

 

 

 

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