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04 मई : नवादा की मुख्य खबरें

राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कमरुलवारी का इस्तीफा

– पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर लाने में राजद के सहयोग नहीं करने से हुए आहत

नवादा : नवादा जिला राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कमरुलवारी धमौलवी ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जिलाध्यक्ष के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफे का एलान किया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष खालिद अंसारी को पत्र भेजकर इस्तीफे की सूचना दी है।

सिवान के पूर्व सांसद बाहुबली मो. शाहबुद्दीन के पार्थिव शरीर को बिहार लाने में राजद द्वारा कोई सहयोग नहीं किए जाने से खफा होकर कमरुलवारी ने राजद का दामन छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने इस्तीफे के एलान के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्व सांसद के पार्थिव शरीर को अपनी मिट्टी भी नसीब नहीं हो सकी। परिजन पार्थिव शरीर के लिए परेशान हो रहे हैं, परंतु राजद की ओर से परिजनों को सहयोग नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने कहा कि एक कद्दावर नेता के साथ जब इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, तो छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं के प्रति क्या करेगी यह स्पष्ट हो चुका है। बता दें कि कमरुलवारी धमौलवी की नवादा में अल्पसंख्यकों के बड़े नेता के रूप में पहचान है। उन्होंने राजद में रहते हुए पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजद से उनके इस्तीफे से पार्टी को नुकसान पहुंचने की संभावना है।

कोरोना नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, चार कपड़े की दुकानें सील

नवादा : जिले के उग्रवाद प्रभावित रजौली प्रशासन ने अनुमंडल मुख्यालय बाजार के संगत मोड़ के पास सोमवार को कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन मामले में कपड़े की चार दुकान सील कर दी है। एसडीओ ने लोगों से बिना कारण घर से न बाहर निकलने की अपील की और घरों में सुरक्षित रहने की बात कही।रजौली अनुमंडल मुख्यालय बाजार के संगत मोड़ के पास सोमवार को कोरोना नियमों का उल्लंघन करते पाए गए चार कपड़े की दुकान को प्रशासन ने सील कर दिया। वहीं, रजौली सीओ अनिल प्रसाद ने बताया कि रोस्टर के अनुसार, दुकानों ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया। इसलिए एसडीओ और थानाध्यक्ष ने कार्रवाई की।

कपड़ें की चार दुकानें सील :-

प्रशासन ने कोरोना नियमों के खिलाफ खुले होने के चलते चार कपड़ा दुकानों, बरनवाल वस्त्रालय, संजय वस्त्रालय, मां जगदम्बा वस्त्रालय एवं सतीश वस्त्रालय को सील किया है। बता दें कि कोरोना के दूसरे प्रहार से लोगों की जानें जा रही हैं। आमजन के बचाव के लिए बिहार सरकार ने विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। जिसमें नए कोरोना गाइडलाइन के तहत जिले वासियों से अपील की जा रही है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें। इस बार सील हुई दुकानों को जुर्माने की राशि जमा करने के एक सप्ताह बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।

लोगों से अपील :-

एसडीओ चन्द्रशेखर आजाद ने लोगों से बिना कारण घर से न बाहर न निकलने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये जंग बिना आमजनों के सहयोग से नहीं जीती जा सकती।

लाॅकडाउन का अनुपालन आरंभ ,कराया गया उठा-बैठक

नवादा : जिले में लाॅकडाउन की घोषणा के साथ अनुपालन आरंभ कर दिया गया है। इस क्रम में बेवजह बाजार घूमने वालों को उठा बैठक कराया जा रहा है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति नगर की हृदयस्थली प्रजातंत्र चौक के पास देखने को मिली।बेबजह बाजार घूमने निकले दो युवकों को पुलिस के जवानों ने उठा बैठक कराया तथा शेष लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की।

बाजारों में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां

नवादा : कोरोना से बिगड़ते हालात के बाद बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। 15 मई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गयी। लॉकडाउन की घोषणा होते ही बाजारों में अचानक भीड़ बढ़ गयी। लोग घर का राशन, सब्जी और जरूरी समानों की खरीदारी के लिए बाजार में पहुंचने लगे।

इस दौरान लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गयी। नवादा जिले की इस तस्वीर को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जहां लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद इस तरह की भीड़ देखी गयी। बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना रहा।

डीएम ने पत्रकारों को दी लाकडाउन से संबंधित जानकारी,मांंगा सुझाव

नवादा : मंगलवार को जिला पदाधिकारी यश पाल मीणा की अध्यक्षता में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिले भर में कोरोना संक्रमण के अप्रत्याशित बृद्धि को देखते हुए संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किये जा रहे प्रयास के बारे में प्रेस प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि गृह विभाग, बिहार सरकार के आदेशानुसार राज्य भर में दिनांक 05 मई 2021 से 15 मई 2021 तक पूर्ण रूप से लॉक डाउन लगाया गया है। इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से सभी जिलावासियों को दी गयी।

उन्होंने कहा कि जिले भर में लॉक डाउन के दरमियान सरकार के सभी कार्यालय बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं यथा-जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पारा स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

अपवाद :- बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स एवं कूरियर सर्विस से जुड़ी सारी गतिविधियॉ, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रॉल पम्प, एल.पी.जी. पेट्रेलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, आवयक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पीडीएस की दुकानें :- 07ः00 बजे से 11ः00 बजे पूर्वा0 तक, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री सहित, अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं।

अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पा स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां-सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी।

केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लम्बी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति दी गयी है। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यां से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है, सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अन्तर्राज्यीय मार्गां पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन के उपयोग की अनुमति रहेगी।

सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्व विद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी, इनका संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक अनुमान्य होगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढ़ाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/ौशैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान, पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन-सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किये जा सकते हैं, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी।

विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित किया जायेगा।

रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त आदेऊ के अनुपालन हेतु द0प्र0सं0 की धारा 144 अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी है। आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को जिले भर में संक्रमण पर रोक हेतु सुझाव भी मांगे।

डीएम ने दी जनप्रतिनिधियों को कोविड व लाकडाउन से संबंधित विस्तृत जानकारी

नवादा : मंगलवार को जिला पदाधिकारी यश पाल मीणा की अध्यक्षता में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले भर में कोरोना संक्रमण के अप्रत्याशित बृद्धि पर नियंत्रण हेतु माननीय सांसद, विधान पार्षद, विधायक एवं सभी प्रखंड प्रमुख के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने माननीयों को जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में कोविड संक्रमण में बृद्धि होती जा रही है।

गृह विभाग बिहार सरकार के निदेशानुसार राज्य भर में दिनांक 05.05.2021 से 15.05.2021 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण रूप से लॉक डाउन लगाया गया है। उनके द्वारा सभी माननीयों को जिले भर में कोरोना से संबंधित आंकड़े से अवगत कराया गया।

जिले भर में आज तक कोविड-19 से संबंधित प्रोग्रेस रिपोर्ट निम्नवत है :-

कुल पॉजिटिव केस-7326, कुल एक्टिव केस- दिनांक 01.03.2021 से 02.05.2021 तक 3353, 03.05.2021 को 219 कुल 3572, दिनांक 03.05.2021 को डिस्चार्ज-214, दिनांक 28.02.2021 तक मृत्यु-28, 01.03.2021 से अबतक मृत्यु-19, वर्तमान में एक्टिव केस-1337, कुल रिकवर्ड -5959, कुल मृत्यु-47, कुल होम आइसोलेशन- 1301, टोटल इन्स्टीच्यूनल आइसोलेशन-36, कोरोना टेस्टिंग-आरटीपीसीआर- 02.05.2021 को 109772, 03.05.2021 को 405, कुल-110177, ट्रूनट-दिनांक 02.05.2021 को 42928, 03.05.2021 को 135 कुल-43063, रैपिड एन्टीजन-दिनांक 02.05.2021 को 592920, 03.05.2021 को 2222 कुल-595142, कुल टेस्टिंग की संख्या-748382, टोटल रिजल्ट रिसिव्ड-746912, टोटल कन्टेंमेंट जोन 671, टोटल स्केल डाउन-359, टोटल एक्टिव कन्टेंमेंट जोन -312, डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर नवादा में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी श्री प्रशांत अभिषेक,

अपर अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर, मो0नं0-9717729840 है, डॉ0 इनचार्ज डा0 अजय कुमार, बेड की संख्या-60, एडमिटेड-31, एसडीएच रजौली में श्री विमल कुमार सिंह एलआरडीसी मो0 नं0-7004667608 है, प्रतिनियुक्त डॉ0 बी0एन0 चौधरी, बेड की संख्या-75, एडमिटेड-03, नया प्रखंड कार्यालय नवादा सदर में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी श्री राजीव रंजन एसडीसी नवादा एवं श्री विकास पाण्डेय एसडीसी नवादा, बेड की संख्या-100, एडमिटेड-02, डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर बाल सुधार गृह, नवादा, नोडल पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी नवादा मो0नं0-7003231807,

श्री प्रांत रमणीया एसडीसी नवादा, डॉक्टर्स की प्रतिनियुक्ति डॉ0 बी0बी0 सिंह मो0नं0-8544402040, बेड की संख्या-100, ऑक्सीजन की उपलब्घता टोटल ऑक्सीजन सिलेंडर-171, (जम्बो सीलेन्डर 50 सदर अस्पताल में एवं एसडीएच रजौली में 55 कुल-105) बी टाइप सिलेन्डर 37 सदर अस्पताल में, एसडीएच रजौली में 29, कुल-66, वैक्सिनेसन साईट-100, वैक्सिनेसन स्टेटस- पहला डोज-02.05.2021 को 128334, 03.05.2021 को 559, कुल 128893, दूसरा डोज-02.05.2021 को 28538, 03.05.2021 को 1093 कुल 29631, कुल 1$2 डोज की संख्या- 158524, समाहरणालय नवादा में कार्यरत नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या निम्नवत है :- 06324-212280, 212288, 212289, 212290, 212292 है।

डीएचएस नवादा में कार्यरत नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06324-212278, 212279, 212281, 212282, 212284 है। डिस्ट्रीक्ट कोविड कन्ट्रोल रूम टॉल फ्री नम्बर -1800-345-6615 है। जिला पदाधिकारी यश पाल मीणा ने कहा कि विपत्ति के इस घड़ी में आप सभी माननीय का सहयोग अपेक्षित है। आपके सहयोग के बिना संक्रमण पर रोक नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने सभी माननीय से जिले भर में कोविड संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण हेतु सुझाव भी मांगे।

डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिया दिशा निर्देश

नवादा : मंगलवार को जिला पदाधिकारी यश पाल मीणा की अध्यक्षता में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिले भर में दिनांक 05.05.2021 से 15.05.2021 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण रूप से लॉक डाउन लगाने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।

बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गृह विभाग, बिहार सरकार के निदेानुसार राज्य भर में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु दिनांक 05.05.2021 से 15.05.2021 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण लॉक डाउन लगाया गया है।

आपदा से निपटने हेतु उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष समन्वय स्थापित कर लॉक डाउन को सफल बनायेंगे। महामारी से बचाव हेतु लॉक डाउन का पालन सख्ती से करने का निर्देश दिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले भर में लॉक डाउन के दरमियान सरकार के सभी कार्यालय बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं यथा-जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।