पटना : बिहार में आगामी कुछ महीनों में पंचायत चुनाव होन वाले हैं। इस चुनाव को लेकर राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा सारी तैयारी कर ली गई। बस मामला ईवीएम से चुनाव करवाने को लेकर थोड़ा फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच अब बिहार निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिला अधिकारों को आदेश दिया गया है कि पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ सीधा कानूनी केस बनाकर सीधे जेल भेजें।
इसके साथ ही आयोग ने कहा कि चुनाव मतगणना के दौरान भी यदि कोई अपनी पद की गोपीनियता को भंग की तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी भेज दिया गया है।
जानकारी हो कि आयोग के अनुसार बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा 130 (5) के तहत प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता (एजेंट) या अन्य व्यक्ति के निर्वाचन में वोटों की गणना उसके लिखने के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है।
साथ ही निर्वाचन आयोग ने निर्देश देते हुए कहा है यदि जांच में पाया गया कि किसी कंट्रोल यूनिट और एचडीएमएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उस मशीन में दर्ज किए गए वोटों की गिनती नहीं की जाएगी और इस मामले की रिपोर्ट आयोग को दी जाएगी।