नवादा : जिले के मुस्लिम समाज की वैसी महिलायें जिसको उसके पति ने तलाक दे दिया हो या फिर न तलाक दिया हो और न ही रखता हो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार 25000 रुपये रोजगार के लिए प्रदान करेगी। इसके लिए जरूरतमंद मुस्लिम महिलायें अपना फॉर्म जिला कल्याण विभाग नवादा में जमा करें। फॉर्म मजलिसुल उलमा के कार्यालय में मुफ्त उपलब्ध है। ये बातें मजलिसुल उलमा के सदर प्रोफेसर इलियास व जनरल सेक्रेटरी मौलाना नौशाद कादरी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया।
उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं ने वर्ष 2016-2017 में फॉर्म जमा किया मगर किसी कारणवश उनका फॉर्म स्वीकार नहीं हुआ वो फिर फॉर्म भर कर दे सकती है। योजना का लाभ जीवन में सिर्फ एक बार प्राप्त किया जा सकता है। 18 से 50 वर्ष की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती है। यह योजना विधवा महिलाओं के लिए नहीं है। यह योजना उन महिलाओं के लिए भी है जिनके पति की मानसिक संतुलन ठीक नही है, उन्हें जिला सिविल सर्जन से इसके लिए एक प्रमाण पत्र देना होगा।
इस फॉर्म के साथ बैंक पासबुक, आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी तथा एक रंगीन फ़ोटो देना होगा। इसके लिए महिलाओं को किसी मान्यता प्राप्त अधिकारी से एक सत्यापित प्रमाण पत्र देना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक विभाग तथा सूचना केंद्र नवादा कार्यालय मजलिसुल उलमा से संपर्क किया जा सकता है।