बीडीओ टिकारी पर लगा 500 रुपए का अर्थदंड

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गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत् द्वितीय अपील में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा 18 मामलों की सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान कई मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। अपीलार्थी श्री संभूदत्त मिश्र, प्रखंड कोंच द्वारा लोक शिकायत के तहत सरकारी रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अपील वाद दायर किया गया था। शिकायत की गयी थी आम रास्ता को अतिक्रमण कर लिए जाने के कारण आने जाने में दिक्कत होती है। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, कोंच को निर्देशित करते हुए प्रश्नगत सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। अपीलार्थी मो. चांदशाह उर्फ परचून, ग्राम बेलहड़िया, टिकारी के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी टिकारी के लगातार अनुपस्थित रहने पर डीएम ने आज उनपर रूपया 500 का जुर्माना लगाया है एवं निर्देशित किया है कि सुनवाई के दौरान उपस्थित रहकर मामलों का निष्पादन करें।

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