खाद्यान्न घोटाले में दोषी पाए गए एडीएम को किया सेवा मुक्त

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• गया में थे लोक शिकायत पदाधिकारी

बक्सर : बक्सर में कार्यरत रहे बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारी आलोक कुमार को खाद्यान घोटाला मामले में दोषी पाए जाने पर नौकरी से हटा दिया गया है। उनके विरुद्ध राज्य खाद्य निगम के चावल और गेहूं गबन का आरोप है। वर्ष 2012- 13 के दौरान 50,000 क्विंटल से अधिक गेहूं और धान को जमा न करने का आरोप है।

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विभागीय स्तर से इसकी सुनवाई चल रही थी। जिसमें सक्षम पदाधिकारियों की लापरवाही से धान सड़ने, गेहूं को बर्बाद कर निम्न दर पर नीलाम करने, भारतीय खाद्य निगम में उसे न जमा कराने जैसे कई गंभीर आरोप है।

इतना ही नहीं राज्य खाद्य निगम का आवंटन भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त न करने के कारण भी विभाग को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इन सभी आरोपों को देखते हुए लोक सेवक के विरुद्ध आचरण करने का दोषी पाया गया है। विभागीय कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद गया में कार्यरत लोक शिकायत पदाधिकारी आलोक कुमार को राज्यपाल की अनुमति के बाद सेवा से हटा दिया गया है। 30 जून को इस आदेश की प्रति सरकार के सचिव ने गजट प्रकाशन के लिए जारी कर दी है।

चन्द्रकेतु पाण्डेय

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