मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखण्ड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सात साल की सजा

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रांची : झारखण्ड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सात साल की सजा हुई है। कोर्ट ने एनोस एक्का पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट ने पूर्व मंत्री को गुरुवार को सजा सुनाई है। मालूम हो कि पूर्व मंत्री मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित हैं।

गौरतलब है कि पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लांड्रिंग का आरोप है। तथा यह केस ईडी ने दर्ज किया था। 21 मार्च को अदालत ने एनोस को दोषी करार दिया था। इसके बाद गुरूवार को ईडी कोर्ट ने सात साल की सजा और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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विदित हो कि एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार के पांच सदस्य आय से अधिक संपत्ति मामले में होटवार जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं। सीबीआई कोर्ट ने 25 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई करते हुए एनोस एक्का और उनकी पत्नी को 7-7 साल की सजा और और 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। एनोस एक्का के परिवार पर 16 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

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