रांची : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राय महिमापतरे ने आज रविवार को रांची जिले में तंबाकू पदार्थों के उपयोग करने और जहां-तहां थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आदेश का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है। आदेश में कहा गया है कि रांची जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय व परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान व परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान व परिसर और सभी थाना परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ का उपयोग करना पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। उक्त स्थानों में तंबाकू पदार्थ जैसे सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि का कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा. यह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। तंबाकू, खैनी, पान बीड़ी व सिगरेट से कोरोना के प्रसार की संभावना है। जहां यहां पान और खैनी खाकर थूकने से कोरोना के संक्रमण फ़ैलाने की संभावना को देखते हुए ऐसे कठोर निर्णय लिए गए है।
इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन कॉउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने लोगों से तंबाकू और धुवां रहित तंबाकू के उपभोग से बचने को कहा था। तंबाकू के सेवन से लार अधिक मात्रा में बनती है और व्यक्ति बार-बार इधर उधर थूकता है जिससे कोरोना के संक्रमण की फैलने की संभावना है।