पटना : पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले की जांच के दौरान सीबीआई की छापेमारी में बरामद कारतूस के मामले में बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार की एकल खंडपीठ ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आर्म्स एक्ट के मामले में श्रीमती वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है। अदालत ने इस वर्ष 5 अक्टूबर को श्रीमती वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई, सरकार एवं याचिकाकर्ता के पक्ष पर सुनवाई के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। श्रीमती वर्मा ने इस मामले में 25 अगस्त 2018 को बेगूसराय सिविल कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने मुजफ्फरपुर अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में इस वर्ष 17 अगस्त को श्रीमती वर्मा के पटना एवं बेगूसराय स्थित आवास के साथ ही बिहार के चार जिले में 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी।
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