हाईकोर्ट ने तोड़ा तेजस्वी यादव का ‘बंगला—प्रेम’, खाली करना होगा सरकारी आवास
पटना : जिस सरकारी बंगले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रिझे हुए थे, वह उन्हें अब खाली करना होगा। इस बंगले के लिए तेजस्वी बच्चों जैसी जिद पाले हुए थे। यहां तक कि कोर्ट भी पहुंच गए। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उन्हें तगड़ा झटका देते हुए शीघ्र बंगले को खाली करने का आज आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को सही माना है जिसमें यह कहा गया था कि तेजस्वी यादव को 5 देशरत्न मार्ग वाला आवास उनकी उपमुख्यमंत्री की हैसियत के चलते आवंटित किया गया था।
बाद में वह इस पद पर नहीं रहे और सरकार ने उनका आवंटन रद्द कर दिया। न्ययमूर्ति ज्योति शरण ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया। इसके साथ ही राजद नेता तेजस्वी यादव को राज्य सरकार से मिले 5 देशरत्न मार्ग के आवास को खाली करने का निर्देश दिया, जो उन्हें उपमुख्यमंत्री के रुप में मिला था। तेजस्वी को सरकारी आवास खाली करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये गए आदेश को सही ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
मालूम हो कि तेजस्वी ने बंगले के संबंध में सरकार के आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ये आवास राज्य सरकार ने वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित किया था। मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच पिछले दिनों आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चला था। तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी मां राबड़ी देवी के सरकारी बंगले 10 सर्कुलर रोड, पटना में ही रहते हैं।