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रेलवे टेंडर घोटाला : लालू को नहीं मिली राहत, राबड़ी—तेजस्वी को नियमित बेल

पटना : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज रेलवे टेंडर घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को कोर्ई राहत नहीं दी। वहीं इसी मामले में उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा उनके पुत्र तेजस्वी यादव तथा अन्य को कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। अदालत ने इन सभी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अब इस मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई होगी। लालू को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इससे पूर्व अदालत में सीबीआई ने आरोपितों की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ये सभी पॉवर वाले लोग हैं जो जमानत देने पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। यही नहीं, जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि आरोप गंभीर हैं और जांच में काफी सबूत मिले हैं।

गौरतलब है कि आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता समेत सभी अन्य आरोपितों को अंतरिम जमानत दी गयी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू एंड फैमिली के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था।

इसबीच राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट से मिली राहत पर राजद नेता शिवानन्द तिवारी ने कहा कि पहले से ही जमानत मिलने की उम्मीद थी। इस मामले में जांच एजेंसियां जान बूझकर लालू परिवार को परेशान कर रही हैं। लेकिन हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और शीघ्र ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।