पटना : चर्चित निर्भया रेप मामले में दोषियों को अब एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी की सजा दी जाएगी। पहले कोर्ट ने इस मामले में दोषियों को 22 फरवरी को सुबह सात बजे फांसी की सजा देने का निर्णय दिया था।
निर्भया रेप मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा दी जानी है। शुक्रवार को एक दोषी की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। दया याचिका खारिज़ होने के साथ ही चारों दोषियों को फांसी देने का रास्ता साफ हो गया है। अब इन चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी की सजा दी जाएगी।
इस मामले में दोषियों को 22 जनवरी को ही फांसी की सजा दी जानी थी पर एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित थी इसलिए 22 जनवरी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक निर्णय दिया था जिसमें कहा था कि राष्ट्रपति को दी गई दया याचिका खारिज़ होने के 14 दिन बाद ही किसी दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी।
क्या है पूरा मामला
वर्ष 2012 में छह दिसंबर को दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने एक मेडिकल छात्रा के साथ गैंग रेप किया था। जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में छह को दोषी पाए गए थे। जिसमें ट्रायल के दौरान ही एक ने फांसी लगाकर कर जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। कोर्ट ने एक को नाबालिग बताते हुए तीन साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया था।
बाकी चार दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को अब 2020 में एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी की सजा दी जाएगी।