नगर परिषद के सभापति व उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, कुर्सी सुरक्षित
सिवान : सिवान नगर परिषद के सभापति सिंधु सिंह व उपसभापति बब्लू साह के खिलाफ पिछले 17 अक्टूबर को पारित अविश्वास प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से खारिज करते हुए नगर सभापति व उपसभापति के कुर्सी को सुरक्षित कर दिया हैं । गौरतलब हो कि पिछले दिनों सिवान नगर परिषद की एक विशेष बैठक आयोजित कर के कुछ सदस्यों ने नगर परिषद के सभापति सिंधु सिंह व उपसभापति बब्लू साह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था।
विरोधी खेमा के द्वारा आनन-फानन में पारित किए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ नगर सभापति के खेमा ने राज्य निर्वाचन आयोग के पास शिकायत किया था । राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने 07 नवंबर के अपने पत्रांक 50-12/2019/ 985 के माध्यम से सीवान जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( नगर परिषद ) को सूचित किया है कि 17 अक्टूबर को सीवान नगर परिषद के विशेष बैठक में पारित अविश्वास प्रस्ताव तकनीकी रूप से गलत है, इस लिए उक्त बैठक में पारित अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाता है ।
यह लोकतंत्र की जीत है : बब्लू साह
नगर परिषद के सभापति व उपसभापति के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद गुरुवार को नगर के उप सभापति बब्लू साह ने संवाददाता से कहा कि यह लोकतंत्र व हमारे समर्थक नगर पार्षदों की जीत है ।
नवीन सिंह परमार