पटना : नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने बिहार में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के अंतिम निष्पादन तक रोक लगाई है। खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर ने इस संबंध में राज्य के सभी डीएम को आदेश जारी कर दिया है।
खान एवं भूतत्व के प्रधान सचिव ने 11 जिलों के डीएम को भेजा पत्र
विदित हो कि बिहार के बालूघाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जिसके तहत 11 जिलों में इनकी ई—नीलामी होनी थी। लेकिन अब एनजीटी के आदेश के बाद सरकार ने पटना, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, गया, जमुई, लखीसराय, बांका, भागलपुर व जहानाबाद के डीएम को पत्र भेज बालूघाटों की ई-नीलामी फिलहाल रोक देने को कहा है।
बालू घाटों की नीलामी अगले पांच वर्षों के लिए होनी है। बिहार बालू खनन नीति 2019 के प्रावधानों के तहत 6 नवंबर तक ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जानी थी। लेकिन अब एनजीटी के रोक के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई है।