हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, क्यों हुआ जलजमाव! कब तक मुक्ति! डेंगू पर क्या उपाए?
पटना : भारी बारिश के बाद हुए जलजमाव और उसके बाद फैली सड़ांध से राजधानी पटना को नरक बनाने के जिम्मेवार लोगों को हाईकोर्ट किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं। आज शुक्रवार को इससे संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा कि आखिर ऐसा भयंकर जलजमाव हुआ कैसे? कोर्ट ने पटना प्रशासन से पूछा कि राजधानी को जलजमाव से कब तक मुक्त करेंगे?
सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 25 को
जलजमाव को लेकर दायर सभी जनहित याचिकाओं पर आज शुक्रवार को न्यायमूर्ति एस पांडेय की खंडपीठ ने एक साथ सुनवाई की तथा सराकार को जलजमाव हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का आदेश दिया।
इसके साथ ही कोर्ट ने त्योहारों को देखते हुए भी सफाई व्यवस्था के लिए ठोस कदम उठाने तथा तेजी से फैल रहे डेंगू की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश राज्य सरकार और पटना नगर निगम को दिया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।
मालूम हो कि पिछले दिनों भारी बारिश से राजधानी पटना के ज्यादातर हिस्से 4 से 6 फीट तक पानी में डूब गए थे। नालों और सिवरेज की ठीक से सफाई नहीं होने और संप हाउसों के सुचारु काम नहीं करने के कारण पूरा शहर नरक बन गया।