Swatva Samachar

Information, Intellect & Integrity

30 सितंबर : सिवान की मुख्य ख़बरें
Swatva

24 जुलाई : सिवान की मुख्य ख़बरें

तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास, 10-10 हजार का अर्थदण्ड

 सिवान : बिहार के सीवान जिले की एक सेशन अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी तीन अपराधियों को आजीवन एवं 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है। अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने की स्थिती में एक-एक माह के अतिरिक्त सजा का आदेश न्ययालय ने दिया है।

इस संबंध में एडीजे 3 राजकुमार की अदालत ने बसंतपुर थाना कांड संख्या 56/17 का विचारण करते हुए थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में गुलाबचंद राय की चाकू गोदकर हत्या करने के मामले में उनकी पत्नी कांति देवी के बयान पर एक नामजद प्राथमिकी उसी गांव के दीप लाल राय, किशन लाल उर्फ कृष्णा राय तथा अनिल राय के विरुद्ध दर्ज कराई थी। श्रीमती कांति देवी ने अपने बयान में कहा था कि 11 फरवरी, 2017 के अहले सुबह उसके पति गुलाबचंद राय शौच के लिए बाहर गए हुए थे वापसी के क्रम में उक्त तीनों अपराधियों ने उनके पति को रास्ते में घेरकर कर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें बसंतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। न्यायालय ने इस घटना में शामिल तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है।

डॉ विजय कुमार पाण्डेय