पटना : बीपीएससी 63वीं और 64वीं परीक्षा के अभ्यर्थियों को आज पटना हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं देते हुए उनकी तरफ से दायर अपील को ठुकरा दिया। मुख्य न्यायाधीश एपी शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने प्रकाश चंद्र द्वारा दायर अपील को सुनवाई के बाद खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में एकल पीठ के न्यायाधीश के आदेश में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए इस आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।
विदित हो कि इस परीक्षा में शामिल कई छात्रों ने इससे पहले बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट को एकलपीठ में चुनौती दी थी। एकलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पीटी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था। एकलपीठ के इसी आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की गयी थी। जानकारी हो कि बीपीएससी की मुख्य परीक्षा 12 जुलाई से शुरू होनी है।