पटना : पटना जिले के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और उनकी दयनीय हालत को लेकर दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 19 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है।
विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश दिया। इस क्रम में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह पटना जिला के सभी सरकारी अस्पतालों में जाकर देखें कि वहां क्या-क्या बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और क्या-क्या नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसकी विस्तृत जानकारी अगली सुनवाई पर अदालत में प्रस्तुत करें। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने पटना जिले के 12- 13 सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। रिपोर्ट में उन्होने बताया कि इन सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सही नहीं है। यहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण मरीजों का उचित ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा।