पटना : रोहतास जिलांतर्गत सासाराम अंचल के भदोखरा गांव में एक सार्वजनिक तालाब को भरकर सरकारी स्कूल व आंगनवाड़ी केन्द्र खोल दिये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने रोहतास के डीएम से 13 अगस्त तक जवाब तलब किया है।
कोर्ट नाराज, 13 अगस्त तक मांगा जवाब
जानकारी के अनुसार आज मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने सुदामा सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि भदोखर गांव का यह तालाब 2 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। इस तालाब को भरवाकर सरकार ने प्राथमिक स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्र बना दिया है। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोहतास के डीएम को यह बताने को कहा कि वह 13 अगस्त तक बतावें कि इस तालाब को उसके मूल स्वरूप में फिर कैसे स्थापित किया जा सकता है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 अगस्त मुकर्रर की है।