पटना : बीपीएससी द्वारा ली गई 63वीं—64वीं पीटी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली रिट याचिका आज पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने आयोग द्वारा घोषित पीटी परीक्षा के परिणाम को निरस्त करने के लिए दायर रिट याचिका पर याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी।
63वीं—64वीं के पीटी रिजल्ट का मामला
जानकारी के अनुसार जस्टिस मधुरेश प्रसाद की एकलपीठ ने इस मामले में आशू अंशुल व अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर 5 जुलाई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विदित हो कि बीपीएससी द्वारा विभिन्न पदों पर बहाली के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न और उसके उत्तरों को आधार बनाकर पीटी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती दी गई थी।
कब ली गई परीक्षा, अब आगे क्या?
यह परीक्षा 16 दिसंबर, 2018 को ली गयी थी। 17 फरवरी 2019 को पीटी परीक्षा का परिणाम बीपीएससी ने प्रकाशित कर दिया था। 12 जुलाई 2019 से मुख्य परीक्षा लिये जाने का कार्यक्रम भी बीपीएससी द्वारा पहले से तय किया जा चुका है। अब इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद 63वीं और 64वीं मुख्य परीक्षा को आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे सैंकड़ों प्रतिभागियों की द्विविधा भी दूर हो गई है।