सरकार देशद्रोह कानून नहीं हटाएगी

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पटना : केंद्र सरकार देशद्रोह कानून को समाप्त नहीं करेगी। देशद्रोह आईपीसी के धारा 124(A)में वर्णित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए बताया की देशद्रोह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार का मानना है कि देशद्रोही, अलगाववादी और आंतकी तत्वों से निपटने के लिए आईपीसी के इस धारा का रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर यह समाप्त कर दी जाती है तो असामाजिक तत्त्वों को समाज में बढ़ावा मिलेगा और देशविरोधी कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ता जाएगा।

गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा चुनाव के समय देशद्रोह का विषय काफी चर्चा में रहा था। कांग्रेस ने यहां तक कहा था कि अगर वह इस बार सत्ता में आती है, तो इस इस कानून को खत्म कर देगी। जबकि, बीजेपी इसे हटाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। आईपीसी की धारा 124(A) में देशद्रोह जैसा कोई शब्द नहीं है। बल्कि, उसके जगह राजद्रोह शब्द का वर्णन है।

swatva

सुचित कुमार

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