न्यायालय ने थानेदार का वेतन रोकने का दिया निर्देश
सिवान : एडीजे 4 रामायण राम की अदालत ने न्यायालय के आदेश का उलंघन करने के आरोप में थानेदार का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जिला कोषागार पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जालसाजी कर अमानत में ख़यानत करने से सम्बंधित पचरुखी थाना कांड 202/12 में आरोपी विद्या यादव ने अग्रिम जमानत की याचिका फाइल किया था। जिसमे न्यायालय द्वारा 14 फरवरी, 2019 को ही केस डायरी की मांग की गई थी। परन्तु 4 माह बीत जाने के बाद भी पचरुखी के थानेदार ने न्यायालय में डायरी उपलब्ध नहीं कराया। जिससे नाराज होकर न्ययालय ने तत्काल प्रभाव से उक्त आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने एक मेमो 393/18 जून 19 जारी कर थानेदार को आगामी 12 जुलाई 19 को डायरी के साथ न्यायालय में सदेह उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
डॉ विजय कुमार पांडेय