गया : विधिक सेवा प्राधिकार गया के सचिव ने शनिवार को बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के आदेशानुसार दिनांक 8 सितंबर 2018 को व्यवहार न्यायालय गया एवं अनुमंडल न्यायालय शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में एनआई एक्ट की धारा 138, बैंक ऋण वसूली वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, सुलहनीय आपराधिक वाद और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एमएसीटी वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व इत्यादि से संबंधित मामलों का सुलह-समझौता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। जिले के वैसे लोग जो उपयुक्त प्रकार के वादों के पक्षकार हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में 8 सितंबर को समय 10.30 बजे व्यवहार न्यायालय गया तथा अनुमंडलीय न्यायालय शेरघाटी में सुलह समझौता के आधार पर आसानी से समाप्त करवाने का लाभ उठाएं।