नवादा : हत्या के आरोप मे तीन लोगों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वही साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को रिहा किया गया। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार सिहं ने यह सजा बुधवार को नरहट थाना क्षेत्र के हसनपुरा निवासी रामस्वरूप राजवंशी, बालो राजवंशी तथा छोटू राजवंशी को सुनाया। सजा सुनाने के बाद सभी आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच मंडल कारा भेजा गया। मामला नरहट थाना कांड संख्या- 7/97 से जुड़ा है। अपर लोक अभियोजक अजित कुमार ने बताया कि 15 जनवरी 97 की रात हसनपुरा निवासी विकलांग अवधेश राजवंशी अपने दलान में सोया हुआ था। तभी आरोपियों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाबत मृतक के भाई राजेन्द्र उर्फ राजो चौधरी के आवेदन पर नरहट थाना में कांड दर्ज किया गया था। जिसमें रामस्वरूप राजवंशी, बंसत राजवंशी, बालों राजवंशी, छोटू राजवंशी, श्याम राजवंशी, सुरेष राजवंशी तथा महेन्द्र राजवंशी को नामजद अभियुक्त बनाया था। गवाहों द्वारा अदालत में दिये गये बयान के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने रामस्वरूप राजवंशी, बालो राजवंशी तथा छोटू राजवंशी को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी करार देते हुएआजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पॉच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्य के अभाव में श्याम राजवंशी तथा सुरेश राजवंशी को आरोप से मुक्त करतें हुए रिहा किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व मेंसम्पन्न हुए ट्रायल के द्वारा बसंत राजवंशी व महेन्द्र राजवंशी को रिहा किया जा चुका है। सजायाफ्ता रामस्वरूप राजवंशी पीडीएस डीलर बताया जाता है। हत्या का कारण पैईन पर पुल निर्माण का ठेका बताया गया है।
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