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27 मार्च : वैशाली जिले की प्रमुख खबरें

चार संदिग्ध हिरासत में
वैशाली : हाजीपुर नगर थाना की पुलिस ने सोमवार की देर रात जढुआ के समीप से चार संदिग्ध बदमाशों को हिरासत में लिया। बताया गया कि पकड़े गये बदमाश बीते रविवार की रात नगर थाना क्षेत्र के जढुआ के समीप पटना के एक आभूषण व्यवसायी अशोक वर्मा को गोली मारने की घटना से भी जुड़े हैं। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर अनुसंधान प्रभावित होने का हवाला देकर अभी इस मामले में कुछ भी बताने से इन्कार किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पकड़े गये संदिग्ध बदमाशों के पास से एक बाइक व कट्टा भी बरामद किया गया है। विदित हो कि रविवार की रात जढुआ चेकपोस्ट के समीप आमी से पटना लौट रहे आभूषण व्यवसायी अशोक वर्मा को अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गोली मार दी थी। सोमवार की रात ही गुप्त सूचना के आधार पर हाजीपुर नगर थाने की पुलिस ने जढुआ के समीप से चार बदमाशों को गिरफ्तार किया तथा उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। पुलिस कप्तान मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि आभूषण व्यवसायी को गोली मारने की घटना के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस ने चार संदिग्धों को पकड़ा है। उनसे टीम में शामिल पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।

सघन वाहन चेकिंग
वैशाली : लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसपी के निर्देश पर वैशाली थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग की गई। कल मंगलवार को वैशाली थाना क्षेत्र के अबुलहसनपुर प्लेग स्थान के निकट वैशाली थाने की पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग की गई। सहायक अवर निरीक्षक जयकिशोर तिवारी ने करीब 70 गाड़ियों के कागजातों की जाँच की और इनमें से 18 मोटरसाइकिल सवारों के पास हेलमेट तथा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने के कारण उनसे तीन हजार एक सौ रुपये जुर्माना के रूप में वसूले। इधर स्थानीय चालकों को जैसे ही वाहन जाँच के बारे में पता चला, कुछ देर के लिए तो सड़क पर सन्नाटा पसर गया।

जब्त शराब को नष्ट करने का निर्देश
वैशाली : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रौशन ने उत्पाद अधीक्षक तथा सभी थाना के प्रभारियों को 48 घंटे के अंदर समाहर्ता न्यायालय से आदेश प्राप्त कर जब्त शराब को नष्ट करने का निर्देश जारी कर दिया है। यह भी बताया गया कि समाहर्ता न्यायालय से एक सप्ताह के अंदर ही विनष्टीकरण के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। किसी भी परिस्थिति में जब्त शराब का प्रस्ताव नहीं भेजना एवं विनष्टीकरण की कार्रवाई समय से नहीं किये जाने को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

Rajeev Roshan, DM, Vaishali

उन्होंने बिहार सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अनुपालन के संबंध में आदेश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल सार्वजनिक संपत्ति पर या आमलोगों की संपत्ति पर बिना उनके लिखित अनुमति के दीवार पर लेखन, पोस्टर, बैनर, पंपलेट आदि लगाता है तो उसके विरुद्ध संबंधित एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ व थाना प्रभारी संपत्ति विरूपण अधिनियम की धाराओं के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उपलब्धि दर्शाने वाले राजनीतिक व्यक्तित्व के या फोटोयुक्त किसी भी प्रकार के होर्डिंग्स, बैनर आदि लगा नहीं रहना चाहिये। हाजीपुर शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण के तहत निजी संस्थाओं के पंपलेट, दीवार लेखन भी कई जगहों पर पाया गया, जिस पर जिला निवार्चन पदाधिकारी ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया कि वे इसे शीघ्र हटायें तथा संबंधित संस्थान पर विधि-सम्मत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि कहीं धारा 144 के अनुपालन में मज़ार पर चादरपोशी, उर्स कार्यक्रम, अष्टयाम यज्ञ आदि सार्वजनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यक्तिगत कार्यक्रम होगा तो इस अवधि में सक्षम प्राधिकार से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। धार्मिक परिसर आदि को किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा राजनैतिक प्रचार-प्रसार हेतु उपयोग नहीं किया जाये अन्यथा आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान से बाहर अतिक्रण कर सरकारी भूमि पर, बिजली पोल आदि पर बैनर, पोस्टर लगता या चिपकाता है तो यह भी संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन माना जायेगा। निजी ज़मीन में भी भवन मालिक से बैनर-पोस्टर लगाने की अनुमति लेनी होगी। यदि कोई जुलूस दो अनुमंडल क्षेत्र से गुजरता हो तो उसके लिए दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों से अलग-अलग अनुमति लेनी होगी।

जिलाधिकारी ने किया महिला हेल्पलाइन का उद्घाटन
वैशाली : हाजीपुर में जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे हिंसा तथा अत्याचार के मामले में तत्काल सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा महिला विकास निगम के तत्वावधान में जिला प्रशासन के नियंत्रण में वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन के गठन का उद्देश्य घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, दहेज प्रथा, दुष्कर्म, कार्यालय या अन्य जगहों पर होने वाले यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं को सहायता पहुँचाना है। इस प्रकार की हिंसा पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी तथा चिकित्सकीय सहायता के अलावा प्राथमिकी दर्ज कराने में सहयोग प्रदान कराना ही इसका उद्देश्य है।
उद्घाटन के उपरांत डीएम ने वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन में परियोजना प्रबंधक प्रियंका कुमारी के द्वारा एक पीड़ित महिला की काउंसलिग की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया।
वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं—

-महिलाओं को अपने अधिकारों तथा कर्तव्य के प्रति जागरूक करना

-पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक रूप से मज़बूत करना

-पारिवारिक विवादों में थाना से सहयोग प्राप्त कर दोनों पक्षों में समझौता कराने को प्रयास करना

-भ्रूण हत्या की रोकथाम का प्रयास करना एवं लिंग अनुपात के लिए प्रचार-प्रसार करना

-सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस, कानून एवं मीडिया का सहयोग प्राप्त कर समस्या के निदान का प्रयास करना

-पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान करना

-महिलाओं के साथ हो रही हिंसा, अत्याचार, शोषण से संबंधित विषयों पर बैठक व सेमिनार करना

-जेल में महिला कैदियों को कानूनी जानकारी एवं सहायता प्रदान करना

-महिलाओं के अधिकार की रक्षा के साथ-साथ उनके संरक्षण में बनाए गए कानून के दुरुपयोग को रोकना

-महिला के विरुद्ध हो रहे अत्याचार के प्रति समाज को संवेदनशील बनाना

-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर आवश्यक सहयोग प्राप्त करना।
(सुजीत सुमन)