पटना : घर का सपना संजोये लोगों की गाढ़ी कमाई सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने भवन निर्माण परियोजनाओं के रियल एस्टेट अधिनियम (रेरा) के तहत निबंधन कराये बिना अपार्टमेंट में फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के तहत बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2018 के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधान सचिव ने बताया कि रेरा के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इस फैसले से रियल एस्टेट कंपनियों को अपनी भवन निर्माण परियोजनाओं को रेरा के तहत निबंधन कराना होगा नहीं तो उनके द्वारा बनाये जाने वाले अपार्टमेंट के फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं होगी।
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