मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान
अरवल : लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिला प्रशासन वोट प्रतिशत बढाने के लिए विभिन्न तरह का अभियान प्रारम्भ कर दी है। इसी क्रम में पहले पैदल मार्च निकाला गया। सोमवार को जिला प्रशासन के द्वारा जिले में सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रन फॉर वोट कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें जिला के कई पदाधिकारी दौड़े और लोगो से मतदान करने का आह्वान किया। जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी के अध्यक्षता में स्थानीय गांधी मैदान से रन फॉर वोट दौड़ प्रारम्भ हुआ जो विभिन्न मार्ग होते हुए इनडोर स्टेडियम पंहुचा। उन्होंने कहा कि 19 मई को अपने जिले में मतदान होगा। उस दिन सभी लोग अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान हर हाल में करें। किसी के बहकावे में मतदाता नहीं करे, भयमुक्त एवं निर्भीक होकर अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करें। इसके लिए जिला प्रशासन सभी तरह की तैयारी पूरी कर रही है। कार्यक्रम में ब्रांड अंबेस्टर रामधन सिंह के द्वारा मतदाता जागरूकता गीत गाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। वहीं सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा नुक्कड़ नाटक के कलाकारों द्वारा भी मतदाता जागरूकता गीत गाकर मतदाताओं को जागरूक किया। उसके बाद जिला पदाधिकारी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता टीम को जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त राजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी किरण सिंह, जिला कोषागार पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार, वरीय उप समाहर्ता राजेश कुमार रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी ओमप्रकाश सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दीनानाथ विश्वकर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद, सदर थानाध्यक्ष गौरी शंकर गुप्ता, स्काउट एंड गाइड के पदाधिकारी शहीद जिले के सभी गणमान्य बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए।
बिल भुक्तान नहीं, कटेगा कनेक्शन
अरवल : एक महीने से ज्यादा बिजली बिल का बकाया रहने पर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा उक्त बातों की जानकारी एक प्रेस बयान जारी कर कनीय विद्युत अभियंता प्रकाश कुमार ने दी। मुख्यालय के आदेश के अनुसार किसी भी उपभोक्ता के पास एक महीने से ज्यादा का बकाया राशि है तो जमा कर दें अन्यथा उनका विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा। अरवल शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 30 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन बिजली बिल बकाया होने के कारण काटा जा रहा है। विद्युत संबंधित किसी भी कार्य के लिए बिचौलियों से संपर्क न करने की सलाह देते हुए कहा गया कि विद्युत संबंधित कोई भी कार्य हो तो कार्यालय में आकर पदाधिकारी या मिस्त्री से मिले।
डीएम, एसपी ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर आचार संहिता की दी जानकारी
अरवल : आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद ने संयुक्त रुप से बैठक किया बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि कल शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। अरवल जिला में 19 मार्च को मतदान होने वाला है। सभी व्यवस्था कर ली गई है। सभी कोषांग का भी गठन कर लिया गया है। इन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन निश्चित रूप से करने के लिए कहा। उन्होंने अभ्यर्थियों द्वारा किए गए खर्च का बेवरा सूचना व्यय कोषांग को उपलब्ध कराने को कहा, चुनाव को लेकर एसएस टीम का गठन कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद ने राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आचार संहिता लागू हो गया है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़े। बैठक में उप विकास आयुक्त राजेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी पूनम कुमारी, जनता दलयू के कृष्ण देव सिंह राजा, जिला अध्यक्ष रामाशीष सिंह, सीपीआईएम के उमेश ठाकुर, भाजपा जिला महामंत्री आनंद कुमार चंद्रवंशी, कांग्रेस जिला कोषाध्यक्ष निसार अख्तर अंसारी, लोक जनशक्ति पार्टी के शिवलाल प्रसाद के अलावे अन्य लोग शामिल हुए।
चार अभियुक्तों पर आर्थिक दंड
अरवल : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आशीष कुमार अग्निहोत्री की अदालत ने मारपीट करने के आरोप में चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि भदासी निवासी रामदेव साव ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जहानाबाद के न्यायालय में अभियोग वाद संख्या 355/ 2003 दायर किया था। जिसे सुनवाई पश्चात स्थानीय थाना अरवल में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने का आदेश दिया गया था। जिसके पश्चात अरवल थाना कांड संख्या 70/2003 दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया था कि भदासी निवासी भदई यादव, उमेश यादव, महेश यादव, प्रमोद यादव, जंगी यादव ने उसके साथ दिनांक 4 मार्च 2003 को 6:00 बजे सुबह अभियुक्त गण के मकान के सामने पूरब गली मे मारपीट कर घायल कर दिए थे न्यायालय ने सुनाई पश्चात चार अभियुक्त भदई यादव, उमेश यादव, महेश यादव, प्रमोद यादव को धारा 323 में दोषी पाया तथा। चारों अभियुक्तों को एक एक हजार रुपैया अर्थदंड की सजा सुनाई गई अर्थदंड की राशि नहीं अदा करने पर अभियुक्तों को एक माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई अभियुक्तों ने न्यायालय के आदेश को मानते हुए 1000 अर्थदंड की राशि नजारत में जमा किया।
(राहुल हिमांसु)