पटना: बिहार विधान परिषद में एम्बुलेंस सेवा के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य के सभी गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए आवास से अस्पताल तथा प्रसव के बाद घर ले जाने के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दी जा रही है। इतना ही नहीं अस्पताल में यदि कोई जटिलता हो जाती है तो एक संस्थान से दूसरे संस्थान में उन्हें ले जाने के भी सरकार की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। यह सेवा प्राप्त करने के लिए परिजनों को 102 नम्बर पर टेलीफोन डायल करना होता है। इतना ही नहीं राज्य सरकार की ओर से एक वर्ष के उम्र तक के सभी बीमार नवजात शिशुओं को घर से अस्पताल ले जाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दिया जा रहा है। ईलाज के बाद अस्पताल से वापस घर लाने केे लिए भी उसे यह सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक भी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का लाभ ले सकते हैं। सड़क दुर्घटना मंे गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति के लिए भी राज्य सरकार ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का प्रावधान किया हैं। मंगल पांडेय ने कहा कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में अक्षम आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराया है। इसी नीति के तहत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा तैयार प्रायरिटी हाउस होल्ड की सूची में शामिल परिवार के सदस्यों को भी सरकार निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दे रही है। प्रश्नों का उत्तर देते हुए पांडेय ने कहा कि कालाजार जैसे अन्य गंभीर रोग से पीड़ित व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत रेफर बच्चों को भी यह सेवा निःशुल्क दी जा रही है।
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