मुजफ्फरपुर : सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपित पूर्व सांसद व राजद नेता शहाबुद्दीन तथा छह अन्य आरोपितों के विरुद्ध माननीयों के लिए गठित विशेष कोर्ट में मंगलवार को आरोप तय किए गए। सभी के विरुद्ध सीबीआई पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी थी। आरोप तय होने के बाद इस मामले में सत्र-विचारण की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। आरोप तय किए जाने से पहले कोर्ट ने शहाबुद्दीन सहित सभी आरोपितों को उन पर लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया। सभी आरोपितों ने अपने पर लगे आरोपों से इंकार किया और सत्र-विचारण का सामना करने की सहमति जताई।
आरोपितों की हुई पेशी
इस मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। वहीं मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य आरोपितों की भी कोर्ट में पेशी कराई गई।
सीबीआई ने दाखिल की थी चार्जशीट
पूर्व सांसद सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध सीबीआई ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले 21 दिसंबर 2014 को सोनू कुमार सोनी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज के कोर्ट में भेजा था। इसकी सुनवाई के लिए एडीजे-9 के कोर्ट में भेजा था। आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच इस मामले को पटना में माननीयों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजा गया था। पांच माह बाद पिछले महीने इस मामले को वहां से वापस कर दिया गया था।
इस तरह हुई थी हत्या
13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे अपने कार्यालय से काम निपटाकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित अन्य को आरोपित बनाते हुए चार्जशीट दाखिल किया था।
(राजन दत्त द्विवेदी/अजय कुमार पांडेय)