Swatva Samachar

Information, Intellect & Integrity

Featured Trending अवसर पटना बिहार अपडेट राजपाट शिक्षा

फिर बदली शिक्षक नियुक्ति नियमावली, पढ़ें क्या चेंज हुए

पटना: नीतीश कैबिनेट की आज मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया। इस बदलाव के बाद अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। नीतीश कैबिनेट ने शिक्षक बहाली नियमावली 2023 में बदलाव के साथ इसमें संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत सरकार ने अब शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थाई निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है।

कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आज की कैबिनेट बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने खान एवं भूतत्व, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, पथ निर्माण, ऊर्जा, शिक्षा, सूचना प्रावैधिकी, कृषि, पर्यटन, उद्योग और जल संसाधन विभाग समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी।

पंचायती राज विभाग में 675 नए पद सृजित

पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार और सीतामढ़ी में 520 बेड के ओबीसी कन्या आवासीय 10 प्लस स्कूलों के निर्माण के लिए कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार रूपए की स्वीकृति दी। इसके अलावा कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक के पहले से सृजित पदों के अलावा 675 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।

Comments are closed.