नयी दिल्ली : तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार बिहारी यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट ने फोैरी राहत देने से इनकार कर दिया। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती के अलावा कश्यप ने सारे मामले एक जगह करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। बताया जाता है कोर्ट ने मनीष कश्यप को उनके उपर लगे NSA एक्ट के मामले में हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। वहीं उसकी सभी एफ़आईआर को एक साथ करने की अपील खारिज कर इस बारे में भी हाईकोर्ट जाने को कहा है।
तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो बनाने और वायरल करने के मामले में मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी सिलसिले में तमिलनाडु पुलिस ने उसपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानि रासुका भी लगाया है जिसके तहत वो तमिलनाडु की जेल में अभी बंद है।