प्रोन्नति रद्द होने के बाद नवादा के 11 शिक्षकों से राशि वसूली का आदेश

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नवादा : नवादा में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के 11 शिक्षकों की प्रोन्नति रद्द किये जाने के आलोक में उनसे राशि वसूल करने का आदेश निर्गत किया गया है। इनकी प्रोन्नति उच्च न्यायालय व लोकायुक्त ने पूर्व में ही रद्द कर दी थी। मगध प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने ऐसे शिक्षकों से प्रोन्नति के बाद ली गई राशि 40 किश्तों में वसूलने का आदेश जारी किया है, जिनकी प्रोन्नति रद्द की गयी है। उन शिक्षकों के वेतनमान का निर्धारण नये सिरे से करने के आदेश निर्गत किये गये हैं। सभी शिक्षक उच्च विद्यालय के हैं।
आदेश में कहा गया है कि प्रमंडलीय प्रोन्नति समिति के निर्णयोपरांत अनुसूचित जाति-जनजाति के शिक्षकों के लिए पांच वर्षों की सेवा पर कनीय प्रवर का वेतनमान देना तय हुआ था। इसके साथ ही वेतनमान व प्रवर वेतनमान की स्वीकृति दी गयी थी। लेकिन वित्त विभाग ने वरीय व प्रवर वेतनमान के भुगतान को स्थगित करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने को कहा है। प्रभावित शिक्षकों की रद्द प्रोन्नति के फलस्वरूप उस अवधि में ली गयी अधिक राशि की वसूली अधिकतम 40 किश्तों में की जाएगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवांत लाभ से सामंजन की कार्रवाई की जाएगी। बारह एवं 24 वर्षों के उपरांत देय वरीय व प्रवर वेतनमान की स्वीकृति के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है।

इन शिक्षकों से वसूली जाएगी राशि

जिले के उच्च विद्यालय मङवा के अर्जुन रजक, पकरिया के बच्चू प्रसाद, गोविन्दपुर के महेश्वर प्रसाद, तुंगी के डेगन राम, बालिका उच्च विद्यालय के हरिश्चंद्र रजक, रजौली के राधाकृष्ण मंडल, लौंद के बालचंद चौधरी, रोह के रामचंद्र चौधरी, नारदीगंज के रामदेव सिंह, डोहरा के देवकी राम व उच्च विद्यालय आंती के मुंशी राम उन शिक्षकों में शामिल हैं, जिनसे राशि वसूली जानी है।

swatva

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