2459 मदरसों के अनुदान पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया जांच का आदेश
पटना : बिहार में सरकारी अनुदान पर संचालित कुल दो हजार चार सौ उनसठ मदरसों की जांच का आदेश पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार से इन मदरसों को मिलने वाले अनुदान पर भी रोक लगाते हुए कहा कि जब तक इन मदरसों की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन्हें को सरकरी राशि अनुदानित न की जाए।
मुख्य न्यायाधीश ने अलाउद्दीन नामक सितामढ़ी निवासी याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुनवाई में कहा कि बिहार के शिक्षा सचिव को राज्य के सभी जिलों के डीएम के माध्यम से फर्जी कागजात पर संचालित और सरकारी राशि का अनुदान लेने वाले सभी मदरसों की जांच शीघ्र पूरी करवाने का आदेश दिया। फिलहाल सितामढ़ी जिले की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 88 मदरसे फर्जी पाये गए और इनपर प्राथमिकी की कार्रवाई की जा रही है।