सपा नेता आजम खान को 3 साल की जेल, भड़काऊ भाषण मामले में सजा
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को आज गुरुवार को बड़ा झटका दिया। भड़काऊ भाषण के एक मामले में कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही आजम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सजा देने के साथ ही आजम को जमानत भी दे दी है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिये हेट स्पीच के लिए यह फैसला सुनाया है।
आजम के खिलाफ तीन धाराओं में केस दर्ज हुआ था। तीनों ही मामलों में उन्हें दोषी माना गया है। आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी, सीएम योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम को अपने भाषण में अपशब्द कहने का आरोप लगा था। जानकारी के अनुसार आजम पर साबित हुए तीनों धाराओं में अधिकतम सजा तीन साल की होती है और उन्हें इतनी ही सजा दी गई है। कोर्ट के फैसले के बाद अब आजम की विधानसभा से सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए संकट की स्थित पैदा हो सकती है।
आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स में से एक हैं और पार्टी के लिए एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं। यूपी में निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने इस अदालती फैसले से जो संदेश जाएगा वह समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा। आजम के खिलाफ हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। उस समय रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक बातें कही थीं। उनहोंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। तब इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी।