पटना: रेलवे टेंडर घोटाले के नाम से बहुचर्चित IRCTC घोटाले में दिल्ली की एक कोर्ट ने बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव को सशरीर तलब किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 18 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने बिहार के डिप्टी सीएम की इस मामले में जमानत रद करने की याचिका पर जवाब देने का और समय दिया।
अक्टूबर में लालू जायेंगे सिंगापुर
आज बुधवार को कोर्ट ने सीबीआई की जमानत रद वाली याचिका पर फैसला नहीं सुनाते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की है। अब इस दिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अदालत ने IRCTC घोटाले में तेजस्वी के पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को राहत देते हुए उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति भी दे दी। लालू अक्टूबर में इलाज के लिए सिंगापुर जायेंगे।
सशरीर उपस्थिति अनिवार्य
पिछले दिनों सीबीआई ने इस अदालत में याचिका दायर कर तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की थी। सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। इसलिए उनकी बेल रद्द की जाए। इसके बाद अदालत ने नोटिस जारी कर तेजस्वी से इस मामले में जवाब मांगा जिसपर अब 18 को उन्हें सशरीर उपस्थित होने को कहा गया है।