नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में आज कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। कोर्ट ने बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई से ही जांच कराने का आदेश आज शुक्रवार को दिया। एकल पीठ के इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश को न्यायमूर्ति तालुकदार और न्यामूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने इस आदेश को बरकरार रखते हुए एकल पीठ को इस भर्ती घोटाले की जांच की निगरानी करने का भी निर्देश दिया।
इससे पहले न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में कथित अनियमितताओं की सीबीआई द्वारा जांच कराने का आदेश दिया था। आज दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि मामले में धन के लेन.देन की जांच जरूरत पड़ने पर अवश्य की जाएगी।
इसके साथ ही आज कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल बोर्ड से एक अतिरिक्त अंक का लाभ पाने वाले 269 लोगों को उनकी नौकरी से हटाने का एकल पीठ का आदेश भी तबतक पूरी तरह बरकरार रहेगा, जबतक मामले का निपटारा नहीं हो जाता। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की छवि को इस घोटाले से गहरा धक्का पहुंचा है। पूरे राज्य में ममता के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के कारनामे को लेकर लोगों के बीच असंतोष है। इससे तृणमूल और ममता को भी काफी नुकसान का अंदेशा है।