बिहार बोर्ड के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा शिक्षा विभाग, 21 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी

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नवादा : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शैक्षणिक निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को डॉ गंगा रानी सिन्हा इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य सह सचिव सुनील कुमार चौधरी पर अपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। साथ ही इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजने का आदेश दिया है।आदेश को जारी हुए 21 दिन बीत गए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है।

बोर्ड के निदेशक द्वारा जारी

swatva

पत्रांक 2017 दिनांक 6/8/ 2022 के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश देते हुए कहा गया है कि डीईओ कार्यालय के पत्रांक 627 दिनांक 31/3/ 2022 के द्वारा बोर्ड को रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें डॉ गंगा रानी सिंहा कॉलेज के प्राचार्य सह सचिव सुनील कुमार चौधरी के द्वारा अनुदान वितरण में अनियमितता की गई है।

इस संबंध में कॉलेज के अनुदान वितरण में अनियमितता के लिए दोषी प्राचार्य सह सचिव सुनील कुमार चौधरी पर अपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए इसका प्रतिवेदन संबंधित शिक्षा विभाग को देने के लिए कहा गया. बोर्ड के द्वारा भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि डॉ गंगा रानी सिंहा इंटर कॉलेज के शासी निकाय एवं प्रबंध समिति को भेजा गया है।

कॉलेज के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के कर्मी कुमारी श्वेता आनंद, लैब असिस्टेंट रवि कुमार, लैब असिस्टेंट अनिता कुमारी तथा नाइट गार्ड ललेन्द्र चौधरी के द्वारा पिछले तीन सत्र से कॉलेज अनुदान की राशि नहीं देने तथा प्राचार्य के द्वारा अनियमित तरीके से अनुदान के वितरण की शिकायत लगातार की जाती रही है।

इस मामले में न्यायालय का आदेश आने के बावजूद प्राचार्य के द्वारा सुधार नहीं किया गया था। इसके बाद तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह रिपोर्ट भेजी गई थी। इसके बाद बोर्ड के द्वारा अपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अब तक अपराधिक मुकदमा दर्ज करने को लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। उपरोक्त कर्मियों ने कहा कि इस संबंध में डीएम, डीडीसी सह शासी निकाय एवं प्रबंध समिति को भी पत्र जारी होने की सूचना देकर कार्रवाई की मांग की गई है।

 

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