गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती, बिलकिस बानो केस सुप्रीम कोर्ट में

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नयी दिल्ली: आज मंगलवार को बहुचर्चित बिलकिस बानो रेप केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस केस में आरोपियों की रिहाई को लेकर बवेला मचा है। सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। मशहूर वकील और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला उठाया और इसे चुनौती दी।

वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि यह 14 आरोपियों की रिहाई का मामला है जिसमें उनपर चार्ज है कि उन्होंने एक गर्भवती महिला से गैंगरेप किया और उसके परिवार के 6 सदस्यों की हत्या की। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि हम इस रिहाई को चुनौती देते हैं और कोर्ट से कल बुधवार को पुनः सुनवाई का आग्रह करते हैं।

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इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कपिल सिब्बल की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। विदित हो कि गोधरा में 50 से ऊपर हिंदू कारसेवकों की ट्रेन की बोगी में जलाकर हत्या के बाद भड़के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो और उनका परिवार जहां छिपा था वहां उन्मादी भीड़ ने हमला किया और गर्भवती बिलकिस के साथ गैंगरेप किया तथा उसके 6 परिजनों की हत्या कर दी।

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